Listen to this article
जिले के गांव उटोन का मामला, अदालत ने मामले को गंभीर मानते आरोपी की याचिका कर दी रद
हरियाणा, 2 अगस्त। यहां गुरुग्राम जिले के उटोन गांव में एक मस्जिद से तिरंगा ध्वज हटा भगवा झंडा लगाने के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं हो सकी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया।
जानकारी के मुताबिक जस्टिस मनीषा बत्रा ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी विकास तोमर के खिलाफ आरोप अस्पष्ट या सामान्य नहीं थे, बल्कि विशिष्ट थे। उसके और अन्य आरोपियों के बीच बातचीत से इसकी पुष्टि होती है। जस्टिस बत्रा ने सार्वजनिक व्यवस्था और सांप्रदायिक शांति की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इस मामले में गहन जांच की आवश्यकता है। सार्वजनिक व्यवस्था व सांप्रदायिक शांति पर इसके संभावित प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता द्वारा कोई असाधारण या अपवादात्मक परिस्थिति दर्ज नहीं की गई है। जिसके आधार पर गिरफ्तारी-पूर्व जमानत दी जाए।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 7 जुलाई को गुरुग्राम के बिलासपुर में शिकायत प्राप्त हुई थी कि असामाजिक तत्वों ने एक मस्जिद से राष्ट्रीय ध्वज हटाकर वहां भगवा झंडा लगा दिया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सत्र न्यायालय ने 15 जुलाई को वर्तमान याचिकाकर्ता तोमर को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया।
———-