watch-tv

पंचायत चुनाव : हाईकोर्ट में इलैक्शन को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई सोमवार तक टली

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

Listen to this article

कुल 250 पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया 16 तक लगी रोक, हाईकोर्ट की साफ हिदायत, चुनाव पारदर्शी तरीके से हों

चंडीगढ़ 11 अक्टूबर। हाईकोर्ट में पंजाब के पंचायत चुनावों को लेकर 300 के करीब नई याचिकाएं दाखिल हुई हैं। जिनकी सुनवाई चौदह अक्टूबर तक अदालत ने टाल दी है। इससे पहले बुधवार को 250 के करीब जिन पंचायतों के चुनाव प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी, उनसे संबंधित कोर्ट का डिटेल ऑर्डर आ गया है। अदालत ने इन पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया पर 16 अक्टूबर तक रोक लगा दी है।

जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव में नामाकंन रद करने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की हैं। अदालत का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। लोगों के विश्वास के लिए पारदर्शी प्रक्रिया जरूरी है। वोट देना संवैधानिक ही नहीं, कानूनी अधिकार भी है। कुछ उम्मीदवारों के मामूली कारणों के नामांकन रद्द हुए, जो निहायत गलत है। उसे रद नहीं किया जा सकता है।

पार्टी सिंबल नहीं, फिर भी विवाद : गौरतलब है कि पंजाब में 15 अक्टूबर को पंचायती चुनाव होने हैं। इस बार पार्टी सिंबल पर भी चुनाव नहीं हो रहे, इसके बावजूद विपक्षी दलों का आरोप है कि उनसे जुड़े लोगों, और भी उम्मीदवारों के नामांकन जबरन रद किए गए हैं। किसी को भी एनओसी जारी नहीं की गई। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल-बादल ने आम आदमी पार्टी पर धांधलेबाजी के इलजाम लगा रोष प्रदर्शन भी किए। मामला चुनाव आयोग तक भी पहुंच गया है। हालांकि, आम आदमी पार्टी का कहना है कि अकाली और कांग्रेसी धक्केशाही कर रहे हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या भी हो चुकी है। काबिलेजिक्र है कि

पंजाब में 13937 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें चुनाव होने हैं। 15 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में एक करोड़ 33 लाख मतदाता वोट डालेंगे। चुनाव में 96 हजार कर्मचारियों को तैनात किया गया है। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। चुनाव तक सभी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद कर दी हैं। इसके अलावा मतदान के दिन पंजाब में छुट्टी रहेगी।

————

Leave a Comment