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पराली जलाने को लेकर SC में सुनवाई, एक्शन में आई पंजाब सरकार, 9 अधिकारियों पर केस दर्ज

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पंजाब 4 नवंबर। दिल्ली में प्रदूषण और पराली जलाने के मामले में आज (सोमवार) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। बीती सुनवाई में पंजाब सरकार को गलत जानकारी और हरियाणा सरकार को असंतुष्ट जवाब देने के लिए फटकार लगाई थी। आज इस मामले में न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह मामले की सुनवाई कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने इस सुनवाई से पहले एक्शन में नजर आ रही है। पंजाब सरकार ने सुनवाई से पहले तीन जिलों के नौ अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। ये अपने क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में असफल रहे हैं। इन नौ अधिकारियों के खिलाफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (सीएक्यूएम) एक्ट, 2021 की धारा 14(2) के तहत अभियोजन की प्रक्रिया शुरू की गई है। एक अधिकारी ने बताया कि मोगा जिले के धरमकोट सब-डिवीजन के किशनपुरा कलां गांव के नोडल अधिकारी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है। वहीं, तरनतारन में तीन अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। फिरोजपुर में, कृषि विस्तार अधिकारी, ड्रेनेज विभाग के एक जूनियर इंजीनियर और तीन पंचायत सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

पुलिस भी हुई एक्टिव

फिरोजपुर की एसएसपी सौम्या मिश्रा ने अनुसार, पुलिस ने भी नियम उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ अभियान शुरू किया है। अब तक 296 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से 121 मामले पिछले चार दिनों में दर्ज किए गए हैं। मोगा के डीसी विशेष सरंगल ने रविवार को दो एसडीएम, दो एसएचओ और एक बीडीपीओ सहित अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए। सरंगल ने बताया कि पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर, लुधियाना द्वारा पराली जलाने की घटनाओं पर 105 मामले दर्ज किए गए हैं और उल्लंघन करने वाले किसानों पर 1.72 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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