चंडीगढ़, 6
अगस्त-हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम, 2025 अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 (2024 का 17) की धारा 10 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित कर दिए हैं। इसके साथ ही, प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों में कार्यरत में हजारों कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित हो गई हैं।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, किसी भी अनुबंधित कर्मचारी को ‘सुरक्षित कर्मचारी’ का दर्जा प्राप्त करने के लिए 15 अगस्त, 2024 तक कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी, जिसमें से प्रत्येक वर्ष में उसने न्यूनतम 240 कार्यदिवसों का वेतन प्राप्त किया हो। यदि कोई कर्मचारी एक ही वर्ष में उच्च और निम्न, दोनों पदों पर कार्यरत रहा है, तो भी सेवा गणना की जाएगी, बशर्ते कि उसने 240 दिन का वेतन प्राप्त किया हो।
विशेष रूप से, जो कर्मचारी पहले नियमित पदों पर नियुक्त हुए थे लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मेरिट सूची रद्द करने या संशोधित करने के कारण उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, नियमित और अनुबंधित सेवा के बीच ब्रेक अवधि को छोड़कर, उनकी नियमित आधार पर पूर्व सेवा को भी 5 वर्ष की पात्रता में शामिल किया जाएगा। साथ ही, विभिन्न विभागों या राज्य सरकार के नियंत्रण वाले निकायों में की गई सेवा को एकीकृत रूप से जोड़ा जाएगा।
यदि किसी व्यक्ति ने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसका जीवनसाथी जीवित है या जिसने जीवित जीवनसाथी के होते हुए भी किसी व्यक्ति से विवाह किया है, तो वह अधिनियम के अंतर्गत सेवा सुरक्षा के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा। हालांकि, यदि सरकार संतुष्ट हो किऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रभाव से छूट दे सकती है।
यदि अनुरूप पद की पहचान आसानी से हो जाती है, तो सरकारी संगठन द्वारा सुरक्षित कर्मचारी के लिए 16 अगस्त, 2024 से प्रभावी ‘अतिरिक्त’ (सुपरन्यूमरेरी) पद सृजित करवाया जाएगा। यदि अनुरूप पद की पहचान नहीं हो पाती या पात्र अनुबंधित कर्मचारी के पद का नामकरण मौजूदा स्वीकृत नियमित पद से भिन्न है, तो संबंधित सरकारी संगठन द्वारा प्रस्तावित पदनाम, वेतनमान, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और कार्य विवरण के साथ 16 अगस्त, 2024 से ‘अतिरिक्त पद’ के सृजन का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। सरकार द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से इस प्रस्ताव को 90 दिनों के भीतर अनुमोदित किया जाएगा और इसके बाद सेवा सुरक्षा का आदेश जारी किया जाएगा।
किसी विभाग में यदि सुरक्षित कर्मचारियों की संख्या अधिक है, तो उनकी सूची सरकार को भेजी जाएगी और आवश्यकता अनुसार उन्हें अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। नियुक्ति प्राधिकरण को जनहित में किसी भी सुरक्षित कर्मचारी को हरियाणा के भीतर या बाहर स्थानांतरित करने का अधिकार होगा।
पारिश्रमिक के निर्धारण के लिए, वित्त विभाग द्वारा सुपरन्यूमरेरी पद की स्वीकृति के समय स्वीकृत कार्यात्मक वेतन स्तर (फंक्शनल पे लेवल) के न्यूनतम में, 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत या 15 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो, की दर से वृद्धि जोड़ने के बाद, प्राप्त आंकड़े को लगभग 100 तक पूर्णांकित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए 50 से नीचे के अंश को नजरअंदाज कर दिया जाएगा जबकि 50 और उससे अधिक के अंश को अगले 100 तक पूर्णांकित किया जाएगा।
सुरक्षित कर्मचारियों को कार्यात्मक वेतन स्तर में वर्ष में एक बार वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। वेतन वृद्धि की तिथि हर साल पहली जनवरी या पहली जुलाई होगी, बशर्ते कर्मचारी ने उस तिथि से पहले न्यूनतम छह माह से अधिक की अर्हक सेवा पूरी कर ली हो। पहली वेतन वृद्धि पात्रता पूरी करने पर 1 जुलाई, 2025 को देय होगी। इन कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2025 से नियमित कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता भी देय होगा।
इन कर्मचारियों को पूर्व की भांति आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश मिलते रहेंगे। महिला सुरक्षित कर्मचारियों को हर महीने दो और वर्ष में अधिकतम 22 दिन तक आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, जबकि पहले उन्हें केवल 10 आकस्मिक अवकाश मिलते थे।
इसके अलावा, संबंधित विभाग द्वारा प्रत्येक सुरक्षित कर्मचारी की सर्विस बुक भी तैयार की जाएगी। जब तक अलग से नियम नहीं बनाए जाते, तब तक सुरक्षित कर्मचारी हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 और हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के द्वारा शासित होंगे। हालांकि, सरकार को किसी विशेष श्रेणी या वर्ग के लिए, उपयुक्त कारण बताते हुए नियमों में शिथिलता प्रदान करने का अधिकार भी होगा।