पंजाब/यूटर्न/19 नवंबर: हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 सर्वसंमति से पास हुआ। इससे पहले सोमवार को हरियाणा में पांच साल से अनुबंध पर काम कर रहे 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं अब सेवानिवृत्ति (58 साल) तक जारी रखने के फैसले पर मुहर लगाई गई थी। सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त निकायों में कौशल रोजगार निगम, आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-1 और आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-2 और तदर्थ आधार पर लगे 50 हजार रुपये तक मासिक वेतन वाले सभी कच्चे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। हंगामे और 2 घंटे की कड़ी बहस के बीच आखिरकार हरियाणा विधानसभा में हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024 पास हो गया था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। वहीं, सीएम ने सदन में ऐलान किया कि 50 हजार से अधिक वेतन वाले कच्चे कर्मचारियों के लिए भी विधेयक लाया जाएगा।
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विधानसभा के अंतिम दिन हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 पास
Kulwant Singh
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एकदम सही पकड़े हैं जी
Nadeem Ansari
मुद्दे की बात : इस बार आसान नहीं है केजरीवाल की जीत !
Nadeem Ansari