डेराबस्सी में पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश करते समय जवाबी फायरिंग में गैंगस्टर मैक्सी घायल

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

Listen to this article

गिरफ्तार आरोपी को 50 लाख की रंगदारी मामले में प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया था

 

डेराबस्सी 01 March: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर संगठित अपराध के खिलाफ चल रही लड़ाई के बीच एसएएस नगर पुलिस और पंजाब एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) द्वारा की गई एक बड़ी कार्रवाई में, गैंगस्टर मलकियत उर्फ मैक्सी को बाएं पैर में गोली लगी। बताया जा रहा है कि पुलिस कस्टडी से भागते समय उसने पुलिस पर फायरिंग की थी जवाबी फायरिंग में उसके पैर पर गोली लग गई। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि शनिवार को डेराबस्सी में जीरकपुर-अंबाला हाईवे पर घगर पुल के पास पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा गैंगस्टर मैक्सी विदेशी आतंकवादी गोल्डी बराड़ और गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों का गुर्गा है और उनकी ओर से जबरन वसूली का रैकेट चला रहा था। हाल ही में मैक्सी और उसके साथी संदीप उर्फ दीप को पटियाला पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद शुक्रवार को एसएएस नगर पुलिस ने दोनों को जबरन वसूली के एक मामले में पटियाला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया था, जिसमें आरोपियों ने मोहाली के प्रॉपर्टी डीलर को निशाना बनाया था और जनवरी 2025 में 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि मैक्सी के खुलासे के बाद डीएसपी डेरा बस्सी बिक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में एक पुलिस टीम उसे हथियार, एक .32 कैलिबर पिस्तौल की बरामदगी के लिए ले जा रही थी, जिसे उसने कबूल किया था कि उसने पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जीरकपुर-अंबाला हाईवे पर एक सुनसान जगह पर छिपा रखा था। उन्होंने कहा बताए स्थान पर पहुंचने पर आरोपी ने हिरासत से भागने की कोशिश में पुलिस टीम पर गोलियां चलाईं, आत्मरक्षा में और पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग में मैक्सी के बाएं पैर में गोली लग गई और उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल, मोहाली में भर्ती कराया गया है। डीजीपी ने बताया कि उसके कब्जे से हथियार, तीन कारतूस और दो इस्तेमाल/खाली खोखे बरामद किए गए हैं।

 

मोहाली के एसएसपी दीपक पारीक ने अधिक जानकारी साझा करते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास है, उसके खिलाफ जबरन वसूली और शस्त्र अधिनियम से संबंधित मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि आगे की जांच जारी है। एसएएस नगर के डेरा बस्सी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109, 132, 221 और 262 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत एक नया मामला दर्ज किया है।

Leave a Comment