दोषियों ने पुलिस पर की थी फायरिंग, सरकारी पिस्टल भी लूटी
नूंह 8 जनवरी। यहां जिला कोर्ट ने चार सगे भाइयों को 15 साल 3 माह की सजा सुनाई है। चारों पर 27 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। दोषियों ने सात साल पहले पुलिस टीम पर फायरिंग की थी और सरकारी पिस्टल लूटकर ले गए थे।
जानकारी के मुताबिक दोषी जाकिर, ताहिर उर्फ छोटा, शरीफ और खुर्शीद कांगरका थाना तावडू के रहने वाले हैं। इनको 22 हजार 500 रुपए जुर्माना भरना होगा। जुर्माना ना भरने पर 4 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। चारों दोषी भाइयों की सबसे अधिक 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इसलिए चारों दोषी भाइयों को अधिकतम 7 साल सजा काटनी होगी।
अपराध शाखा तावडू में कार्यरत सब इंस्पेक्टर भगत सिंह की शिकायत पर 12 जनवरी, 2018 को दस नामजद लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, फायरिंग करने, सरकारी असलह लूटने, मारपीट करने सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। सब इंस्पेक्टर ने आरोप लगाए थे कि वह सीआईए नूंह मे बतौर उप निरीक्षक तैनात है। वह अपने अन्य कर्मचारियों के साथ अपराध की तलाश के लिए तावडू बाइपास पर मौजूद थे। उनको गुप्त सूचना मिली कि तावडू का आरोपी जाकिर निवासी कांगरका अपने घर पर मौजूद हैं।
इसके बाद कर्मचारियों के साथ जाकिर के मकान पर पहुंचे तो एक लडका पुलिस को देखकर भागकर छत पर चढ़ गया। छत पर चढ़कर जाकिर को काबू किया और जाकिर ने शोर मचाया तो खुर्शीद, शरीफ, छोटा आदि ने उसे जबरदस्ती छुड़ा लिया। आरोपियों ने पुलिस ने देशी पिस्तौल निकालकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी थी। जिससे पुलिस कर्मचारी बाल-बाल बच गए थे। वहीं जाकिर और उसके परिवार वालों ने सरकारी पिस्टल और 6 जिन्दा राउंड लूट लिए थे।
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