जालंधर के कांग्रेसी सांसद चरणजीत सिंह चन्नी का चुनाव रद करने वाली याचिका हाईकोर्ट ने की रद
चंडीगढ़, 4 जुलाई। पंजाब के पूर्व सीएम और जालंधर से कांग्रेसी सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने उनके खिलाफ दाखिल चुनावी याचिका खारिज कर दी है।
जानकारी के मुताबिक चन्नी के खिलाफ चुनावी याचिका दाखिल करने वाले गौरव लूथरा की तरफ से पिछली कुछ सुनवाइयों पर उनके वकील पेश नहीं हो रहे थे। लिहाजा हाइकोर्ट ने शुक्रवार को इस चुनावी याचिका को डिसमिस एज डिफाल्ट करार देकर खारिज कर दिया। जालंधर के लूथरा ने चन्नी के चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल चुनावी याचिका में आरोप लगाया था कि चन्नी ने चुनाव आयोग को चुनावी खर्च सहित अन्य कई गलत जानकारियां दी हैं। उन्होंने अपने चुनावी खर्च का पूरा ब्योरा तक हाईकोर्ट को नहीं दिया।
इस मामले में याचिकाकर्ता का आरोप था कि इस चुनाव के दौरान चन्नी ने कई रैलियां कीं, जिनके लिए चुनाव आयोग से कोई इजाजत तक नहीं ली गई थी। बावजूद इसके चुनाव आयोग ने चन्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता के मुताबिक इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी, जिस पर कोई कार्रवाई नही की गई। लिहाजा उन्होंने चन्नी के चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दाखिल कर उनका चुनाव रद करने की मांग की थी।
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