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पूर्व सीएम कैप्टन के सलाहकार चहल को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत

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सर्वोच्च अदालत ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, जांच में सहयोग का आदेश

चंडीगढ़12 नवंबर। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार रहे भरत इंदर सिंह चहल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में सर्वोच्च अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते आदेश दिया कि याची पर दंड योग कार्रवाई ना की जाए। साथ ही चहल को हिदायत दी है कि वह जांच में पूरा सहयोग दें।

जानकारी के मुताबिक अदालत द्वारा पंजाब सरकार से इस मामले में चार हफ्ते में जवाब मांगा गया है। यहां गौरतलब है कि 25 अक्टूबर को आरोपी चहल के खिलाफ पटियाला अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। बताते हैं कि चहल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि 76 वर्षीय भरत इंदर चहल कई बीमारियों से पीड़ित हैं। साथ ही वह जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। हालांकि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर को आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस दौरान अदालत ने कहा था कि आर्थिक अपराधों में अग्रिम जमानत देने से पहले अदालत को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान के साथ जनता के विश्वास पर असर पड़ सकता है।

जस्टिस सिंधु ने स्पष्ट किया था कि चूंकि चहल के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं। इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है और उन्हें अग्रिम जमानत देना जांच को प्रभावित कर सकता है।

इस मामले में जांच एजेंसी विजिलेंस के मुताबिक मार्च, 2017 से सितंबर, 2021 तक चहल और उनके पारिवारिक सदस्यों की आय 7,85,16,905 रुपए थी। जबकि 31,79,89,011 रुपए खर्च किए गए, जो आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 305 फीसदी अधिक है। आरोप हैं कि भरत इंदर सिंह चहल ने अपने और अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम पर कई संपत्ति बनाईं।

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