चंडीगढ़, 30 सितंबर:
21-तरनतारन विधानसभा क्षेत्र में आगामी उपचुनावों के मद्देनजर, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, 01.07.2025 को अर्हक तिथि मानते हुए विशेष संक्षिप्त संशोधन के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब द्वारा बुलाई गई बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अंतिम मतदाता सूची की प्रतियां भी सौंपी गईं।
पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने विवरण देते हुए कहा, “संशोधित रोल के अनुसार, तरनतारन निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 1,93,742 है, जिसमें 1,01,494 पुरुष मतदाता और 92,240 महिला मतदाता शामिल हैं। 114 मतदान केंद्रों पर मतदान केंद्रों की संख्या को 222 (शहरी: 60 और ग्रामीण: 162) तक सीमित कर दिया गया है। इससे पहुंच में सुधार होगा और सभी नागरिकों के लिए एक सुगम मतदान अनुभव सुनिश्चित होगा।”
सीईओ ने ज़ोर देकर कहा कि संशोधन प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी प्रासंगिक अधिनियमों और नियमों का पालन करते हुए पूरी की गई। सिबिन सी ने कहा, “ड्राफ्ट प्रकाशन से लेकर दावों और आपत्तियों की अवधि और उसके बाद उनके निपटान तक, हर चरण पूरी लगन और पारदर्शिता से पूरा किया गया।” उन्होंने आगे कहा कि ईपीआईसी (इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड) कवरेज 100% है, जो एक शुद्ध और त्रुटि-मुक्त मतदाता सूची बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उन्होंने मतदाताओं के लिए उपलब्ध वैधानिक प्रावधान पर भी प्रकाश डाला, जिसके तहत वे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) के आदेश के विरुद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 तथा निर्वाचन पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 23 के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष भी अपील कर सकते हैं।