चुनाव आयोग ने पंजाब से राज्यसभा सीट के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी की

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चंडीगढ़, 6 अक्टूबर:

भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 1 जुलाई, 2025 को श्री संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के कारण उत्पन्न रिक्ति के बाद पंजाब से राज्य परिषद (राज्यसभा) के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम अधिसूचित कर दिया है। रिक्त सीट का कार्यकाल 9 अप्रैल, 2028 तक है।

चुनाव आयोग द्वारा 6 अक्टूबर, 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, उक्त रिक्ति को भरने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार उपचुनाव कराया जाएगा।

कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू होगी और 13 अक्टूबर, 2025 (सोमवार) नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है, हालांकि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 25 के तहत आने वाले राजपत्रित सार्वजनिक अवकाशों पर कोई नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

14 अक्टूबर, 2025 (मंगलवार): नामांकनों की जांच की तिथि

16 अक्टूबर, 2025 (गुरुवार): उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि

24 अक्टूबर, 2025 (शुक्रवार): मतदान की तिथि (यदि आवश्यक हो)

28 अक्टूबर, 2025 (मंगलवार): वह तिथि जिससे पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी

यदि आवश्यक हुआ तो मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच होगा।

पंजाब सरकार के परामर्श से, चुनाव आयोग ने पंजाब विधानसभा सचिवालय के सचिव राम लोक खटाना को उपचुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी और पंजाब विधानसभा सचिवालय के उप सचिव जसविंदर सिंह को चुनाव प्रक्रिया के संचालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नामित किया है।