लॉरेंस इंटरव्यू केस में डीएसपी गुरशेर को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने सुनवाई को 9 अप्रैल तक किया स्थगित

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पंजाब 4 अप्रैल। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस से बर्खास्त डीएसपी गुरशेर सिंह को फिलहाल राहत नहीं दी है। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर सुनवाई 9 अप्रैल तक स्थगित कर दी है। गुरशेर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कभी उनकी हिरासत में नहीं था। बल्कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने उसे पहले दिन से ही अपनी हिरासत में ले लिया था। इसके बावजूद उन्हें बिना किसी वैध कारण के नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने मांग की है कि अदालत उनका पक्ष सुने और उनके परिवार की सुरक्षा करें। गुरुवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने गुरशेर सिंह को फिलहाल कोई राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि चूंकि उन्होंने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है, इसलिए हाईकोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर सकता।

ये पुलिसवाले सस्पेंड हुए

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित एसआईटी ने 7 अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान कोताही व लापरवाही का आरोपी माना था। इसके बाद 25 अक्टूबर 2024 को सभी को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया था, उनमें डीएसपी गुरशेर सिंह (अमृतसर स्थित 9 बटालियन), डीएसपी समर वनीत, सब इंस्पेक्टर रीना (सीआईए खरड़ में तैनात), एसआई जगतपाल जंगू (एजीटीएफ में तैनात), एसआई शगनजीत सिंह (एजीटीएफ), एएसआई मुखत्यार सिंह और हेड कॉन्स्टेबल ओम प्रकाश शामिल थे।

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