जीरकपुर,, 18 सितम्बर –
डेराबस्सी की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में कारोबारी व कांग्रेसी नेता राठोर बिल्डिंग मटीरियल सप्लायर के संचालक उदय पाल सिंह उर्फ उदय सिंह राठौर को एक साल की सख़्त कैद और 10 लाख रुपये मुआवजा अदा करने की सजा सुनाई।
किराए विवाद को लेकर कर्नल हेमिंदर सिंह ने अदालत का रुख किया था। अदालत को बताया गया कि उदय पाल सिंह ने उनके ग़ालिब रिजॉर्ट, अजित एन्क्लेव, ढकोली को किराये पर लिया था। एग्रीमेंट के तहत हर महीने 60 हजार रुपये किराया तय था और सिक्योरिटी के तौर पर 6 लाख रुपये का चेक लिया गया था। शिकायतकर्ता अनुसार कई महीनों का किराया और 1.63 लाख रुपये बिजली बिल बाकी रहने पर जब शिकायतकर्ता ने चेक बैंक में लगाया तो “फंड्स इंसफिशिएंट” लिखकर लौट आया। चेक बाउंस होने के बाद कर्नल हेमिंदर ने 29 अप्रैल 2022 को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन आरोपी ने भुगतान नहीं किया। इसके बाद मामला धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत अदालत पहुँचा।
शिकायतकर्ता ने खुद गवाही देकर दस्तावेज़ पेश किए।अदालत ने कहा कि आरोपी कानूनी देनदारी से बचने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट के कुमार एक्सपोर्ट्स बनाम शर्मा कार्पेट्स (2009) फैसले का भी हवाला दिया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट मनदीप कौर ने आरोपी को 1 साल की कैद और 10 लाख रुपये मुआवजा भरने का आदेश दिया। सुनवाई के बाद आरोपी ने बीमारी और पारिवारिक हालात का हवाला देकर राहत मांगी। अदालत ने अपील का मौका देते हुए सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया और 50 हजार रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत दी। फिलहाल आरोपी को व्यक्तिगत बॉन्ड पर रिहाई मिली है। मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर 2025 को होगी, जब अपीलीय अदालत का आदेश या आरोपी की उपस्थिति दर्ज की जाएगी।





