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मनरेगा श्रमिकों के लिए डिप्टी सीएम ने दिये निर्देश

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जनहितैषी, 27 दिसम्बर, लखनउ। भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रिया से जुड़े श्रमिकों एवं मनरेगा श्रमिकों का पंजीयन किया जा रहा है। पंजीकृत श्रमिक को ही उनकी पात्रता के अनुसार योजनाओं का हित लाभ देने की कार्यवाही की जा रही है। पंजीकरण के बाद श्रमिकों को सुविधाएं व योजना का लाभ देने की कार्यवाही की जाती है।

बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मनरेगा श्रमिकों का उ०प्र० बिल्डिंग एण्ड अदर कन्स्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड (भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड) पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। बी0ओ0सी0डब्ल्यू0 बोर्ड के तहत मिलने वाले लाभ से श्रमिक वंचित न रहें इसलिए मनरेगा योजना के अतंर्गत जॉबकार्ड धारकों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिये गये हैं। उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास मुख्यालय स्तर से होने वाली समीक्षा बैठकों में निरंतर जनपदों को निर्देशित किया जाता है कि योजना से जुड़े प्रत्येक श्रमिक का BOCW बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराया जाए।

प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 1.29 लाख से ज्यादा श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है, शेष श्रमिकों का भी रजिस्ट्रेशन कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि बोर्ड की योजनाएं श्रमिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए चलाई जा रही हैं। इनमें मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना,अटल आवासीय विद्यालय योजना, आवासीय विद्यालय योजना, निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना और महात्मा गांधी पेंशन योजना,आपदा राहत सहायता योजना,गंभीर बीमारी सहायता योजना,पं0 दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना शामिल हैं।

 

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