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चंडीगढ़ : बेअदबी मामले में दिल्ली के तत्कालीन आप विधायक नरेश यादव को हाईकोर्ट से मिली राहत

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मालेरकोटला का मामला, आरोपी तत्कालीन विधायक की दो साल की सजा सस्पेंड, मिली जमानत, अगली सुनवाई 18 दिसंबर को

चंडीगढ़ 4 दिसंबर। यहां पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से दिल्ली के तत्कालीन आप विधायक नरेश यादव को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने आरोपी को मालेरकोटला अदालत द्वारा कुरान शरीफ बेअदबी मामले में सुनाई की सजा सस्पेंड कर दिया है। मालेरकोटला की अदालत ने शनिवार को उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी, फिलहाल उनकी जमानत हो गई है।

जानकारी के मुताबिक आरोपी तत्कालीन विधायक नरेश यादव की मेन अपील की सुनवाई पर नोटिस हुआ है। जिसकी अगली सुनवाई 18 दिसंबर तय की गई है। मालूम हो कि करीब आठ साल पहले 25 जून, 2016 को मालेरकोटला में कुरान शरीफ की बेअदबी की घटना हुई थी। पुलिस ने थाना सिटी-1 मालेरकोटला में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान विजय कुमार, नंद किशोर और गौरव कुमार को 27 जून 2016 को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनसे पूछताछ के दौरान दिल्ली के आप विधायक नरेश यादव को केस में नामजद करके 24 जुलाई, 2016 को गिरफ्तार कर लिया गया था।

इस मामले में अदालत ने आरोपी विधायक नरेश यादव रको 16 मार्च, 2021 को बरी कर दिया था। जैसे ही उन्हें बरी किया गया, विरोधी पक्ष ने जिला कोर्ट में अपील दायर की। साढ़े तीन साल तक इस मामले की सुनवाई चली। इसके बाद अदालत ने शनिवार को आरोपी नरेश कुमार को दो साल की कैद व जुर्माने सहित सजा सुनाई थी।

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