दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग ठुकराई, कोर्ट याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाएगी

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दिल्ली हाईकोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता संदीप कुमार को फटकार लगाई और चेतावनी भी दी. हाई कोर्ट ने कहा- ये सब पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है. कोर्ट याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना भी लगाएगा. याचिकाकर्ता संदीप कुमार, आम आदमी पार्टी के ही पूर्व विधायक है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी  में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी और जेल जाने के बाद उन्हें पद से हटाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था

बता दे कि,  इससे अलावा पहले अन्य लोगों की ओर से भी केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिकाएं दायर की गयी थी। लेकिन हाई कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई थीं. 4 अप्रैल को इस मुद्दे पर चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मुख्यमंत्री बने रहना केजरीवाल की व्यक्तिगत इच्छा है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. कोर्ट में पेशी के बाद एक अप्रैल तक ईडी रिमांड पर भेज दिया था. रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस वक्त केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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