मन्नी लांड्रिग केस में जगदीश भोला सहित 17 को अदालत ने सुनाई सजा

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पंजाब/यूटर्न/30 जुलाई: 6000 करोड़ रुपए की नशा तस्करी से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में ईडी की अदालत ने पंजाब पुलिस के बर्खास्त डीएसपी जगदीश भोला समेत 17 लोगों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। इस दौरान जगदीश भोला, मनप्रीत, सुखराज, सुखजीत शुक्ला, मनिंदर, दविंदर सिंह हैपी, अवतार सिंह को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। जबकि जगदीश भोला की पत्नी गुरप्रीत कौर, अवतार की पत्नी संदीप कौर, जगमिंदर कौर औलख, गुरमीत कौर, अरमजीत सिंह व भोला के ससुर दिलीप मान को 3-3 साल की सजा सुनाई है। वहीं, गुरप्रीत सिंह, सुभाष बजाज व अंकुर बजाज को 5-5 साल साल की सजा सुनाई है। इस मामले में कुल 23 आरोपी थे। इसमें से चार की मृत्यु हो चुकी है। भोला के पिता बलशिंदर भी केस में आरोपी थे, हालांकि उनकी मौत हो चुकी है। जबकि केस में दो लोग पीओ है। ज्ञात रहे कि यह मामला साल 2013 में सामने आया था। जब पंजाब पुलिस ने इस मामले में अर्जुन अवॉर्डी पहलवान रुस्तम-ए-हिंद और पंजाब पुलिस के बर्खास्त डीएसपी जगदीश सिंह भोला को गिरफतार किया था। तब पता चला था कि यह रैकेट पंजाब से लेकर विदेशों तक फैला हुआ है। इस केस के सामने आने से पंजाब की राजनीति से लेकर खेल जगत में भूचाल आ गया था। वहीं, राज्य के कई नेताओं पर भी सवाल उठे थे। जांच में पता चला था कि यह ड्रग रैकेट 6 हजार करोड़ का है। साल 2019 में इस मामले में सीबीआई की अदालत ने 25 लोगों को एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा सुनाई थी।
करोड़ों की बनाई संपत्ति
ईडी ने जब मामले की जांच शुरू की तो पता चला था कि इस केस में शामिल आरोपियों ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई हुई है। जबकि इन लोगों ने इनकम टैक्स तक नहीं भरा था। वहीं, उनकी आमदन से आय बहुत अधिक है। इससे साफ हो गया था कि उक्त लोग किसी अन्य कारोबार में शामिल थे। इसके बाद ईडी ने आरोपियों की प्रॉपर्टी को अटैच किया था। इसमें मोहाली से लेकर कई जगह आलीशान कोठियां, इंडस्ट्रियल प्लॉट व अन्य संपत्ति शामिल थी। जगदीश भोला के पिता बलशिंदर सिंह का 24 जुलाई को देहांत हो गया था। इस दौरान जब भोला 26 जुलाई उनके अंतिम संस्कार में जेल से अपने गांव पहुंचे थे तो उनका कहना था कि उसे इस मामले में फंसाने के पीछे सरकारें हैं। उन्होंने कहा था कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जांच में अगर में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें फांसी दे दी जाए।
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