निगम हद से बाहर बनी अवैध इमारतों को 31 दिसंबर तक करवा सकते है कंपाउंड, सरकार की जनता को बड़ी राहत

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पंजाब 27 मार्च। पंजाब सरकार की और से राज्य की जनता को बड़ी राहत दी गई है। जिसके चलते पंजाब सरकार द्वारा पूरे राज्य में नगर निगम की हद से बाहर पुड्डा व ग्लाडा के एरिया में बनी अवैध इमारतों को कंपाउंड कराने संबंधी नोटीफिकेशन जारी कर दी है। जिसके चलते अब लोग 31 दिसंबर 2025 तक अपनी इमारतों को कंपाउंड करवा सकते हैं। इस नोटीफिकेशन के बाद निगम हद से बाहर कोई भी फैक्ट्री, मकान, मैरिज पैलेस, दुकान व अन्य इमारत के मालिक कंपाउंडिंग चार्ज जमा करवाकर अपनी जमीन को लीगल करवा सकते हैं। यह आदेश पंजाब सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डवेल्पमेंट विभाग द्वारा जारी किए गए हैं।

पहले लोगों को आ रही दी बड़ी समस्या

बता दें कि कांग्रेस सरकार की और से निगम की हद से बाहर जमीनों पर बनी फैक्ट्रियों के नक्शे पास करवाने के लिए पुड्डा और फैक्ट्री विभाग को जिम्मेदारी दी थी। पहले इसके बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं थी और लोगों ने इमारतें खड़ी कर दी। लेकिन फिर सरकार ने कंपाउंड करने के आदेश दिए। कांग्रेस सरकार में 150 रुपए स्केयर फीट रेट रखा गया था।

आप सरकार ने बदले थे नियम

आप सरकार द्वारा अक्टूबर 2022 में आदेश जारी करके कहा था कि एक ही विभाग द्वारा नक्शे पास किए जाएंगे, जो कि काफी सराहनीय कदम था। जिसके बाद सरकार द्वारा फैक्ट्रियों के नक्शे 20 रुपए स्केयर फीट के हिसाब से जुलाई 2024 तक कंपाउंडिंग कराने के आदेश दिए थे। जिसके बाद यह आदेश आगे लागू नहीं हो सके थे। लेकिन अब सरकार द्वारा अपनी पुरानी नोटीफिकेशन को ध्यान में रखकर इसकी अवधि बढ़ा दी है।

यह सरकार का सराहनीय कदम

कारोबारी व सीआईआई के चेयरमैन अमित थापर ने कहा कि यह सरकार का सराहनीय कदम है। इससे काफी लोगों को फायदा मिलेगा। अब लोगों को चाहिए कि वे अपनी इमारतों को कंपाउंड करवाकर इसका लाभ लें। निगम हद से बाहर बने उद्योग जगत को इससे राहत मिलेगी।

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