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चंडीगढ़ : इमारतों की छतों पर सौर-पैनल लगाने के आदेश पर विवाद

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एनजीओ ने यूटी प्रशासन को चिट्‌ठी लिख एतराज जताते कहा, यह प्रदत्त शक्तियों का गलत इस्तेमाल

चंडीगढ़ 13 अक्टूबर। सिटी ब्यूटीफुल में छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने की अनिवार्यता को लेकर विवाद बना है। इस मुद्दे पर सेकेंड इनिंग्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आरके गर्ग ने यूटी प्रशासन के इस प्रावधान की वैधता पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने यूटी सलाहकार को पत्र लिखकर कहा कि आवासीय क्षेत्रों में सौर पैनल लगाने को लेकर जारी किए गए नोटिस 1952 अधिनियम की धारा 8ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का गलत प्रयोग हैं। गर्ग ने पत्र में उल्लेख किया कि हाल ही में जारी नोटिसों में भवन मालिकों को 60 दिनों के भीतर छतों पर सौर पैनल लगाने का निर्देश दिया गया है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो बहाली की कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी गई है।

हालांकि, बाद में इसे इतना शिथिल किया गया कि जिन्होंने पैनल लगाने के लिए आवेदन कर दिया, उन्हें अतिरिक्त समय मिल जाएगा और बहाली की कार्रवाई नहीं होगी। गर्ग ने कहा कि यह प्रावधान नियमों का उल्लंघन है और किसी भी विभाग को 1952 अधिनियम का सहारा लेकर अपने नियम लागू करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि 1952 का अधिनियम सुचारू विकास के लिए है, ना कि जनता पर अनावश्यक दबाव डालने के लिए है। उनके अनुसार सौर पैनलों की अनिवार्यता को जोड़ने के लिए कोई विधायी आधार नहीं है।

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