अवैध निर्माण करने वालों को नगर कौंसिल ने दिया सख्त संदेश,सील कर दी 6 इमारतें
जीरकपुर निवासियों से नियमों के मुताबिक निर्माण करने की दी हिदायतें, अगर किया अवैध निर्माण तो की जाएगी सख्त कार्रवाई : कार्यकारी अधिकारी
जीरकपुर 19 Dec : पिछले लंबे समय से जीरकपुर शहर में हो रहे अवैध निर्माण संबंधी खबरें प्रकाशित हो रही थी तथा लोगों द्वारा नगर कौंसिल जीरकपुर के अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे थे जिस पर आज विराम लगाते हुए नगर कौंसिल अधिकारियों ने अपनी पावर दिखाते हुए विराम लगा दिया और अवैध रूप से बनी 6 इमारत को सील करते हुए अपनी शक्ति का सबूत पेश कर दिया। पिछले करीब 2 महीना से विभिन्न अखबारों में अवैध निर्माण संबंधी खबरें प्रकाशित हो रही थी क्योंकि यहां के वी आई पी रोड, बलटाना, ढकोली, लोहगढ़ तथा पीर मुछल्ला क्षेत्र में अवैध निर्माण जोरों पर चल रहे थे। और निर्माणकर्ताओं द्वारा ढाई मंजिल तक का रिहायशी कोठी का नक्शा पास करवा कर अवैध रूप से पीजी बनाए जा रहे थे और एक-एक इमारत में 15 से लेकर 50 तक कमरे बनाए जा रहे थे जिस संबंधी आसपास के लोगों द्वारा नगर कौंसिल अधिकारियों को शिकायतें भी की जा रही थी लेकिन नगर कौंसिल अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही थी। जब यह मुद्दा अखबारों में उठाए जाने लगा तो अधिकारियों द्वारा इनके खिलाफ करवाई करनी पड़ी। वीरवार को वीआईपी रोड पर की गई कार्रवाई में 6 निर्माण को सील किया गया। आज की इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए नगर कौंसिल जीरकपुर के कार्यकारी अधिकारी अशोक पथरिया,एटीपी सरबजीत सिंह,सुखविंदर सिंह एसडीओ के साथ ड्राफ्ट्समैन पंकज सिंगला, पंकज चौधरी, पुनीत सिंगल के अलावा बिल्डिंग इंस्पेक्टर शिवानी बंसल तथा नगर कौंसिल जीरकपुर की एंक्रोचमेंट टीम शामिल थे। आज की कार्यवाही में नगर कौंसिल की टीम द्वारा इन इमारत को सील करके उसके आगे नोटिस लगा दिए गए कि आपने नियमों का उल्लंघन करते हुए यहां पर निर्माण किया है। पंजाब म्युनिसिपल बिल्डिंग बाइलाज की क्लास 3.14.7 के अनुसार आपके प्लाट को अगले आदेशों तक सील किया जा रहा है।
कोट्स ::::
हमें काफी समय से अवैध निर्माण संबंधी शिकायतें मिल रही थी जिनका नक्शा जितना पास करवाया गया होता था उससे कहीं अधिक निर्माण कर लिया जाता था आज भी हमने बिजली विभाग के अधिकारियों को मिलकर कहा है कि ऐसे किसी भी निर्माण कर्ता को बिजली का नया कनेक्शन न दिया जाए अगर इन लोगों के पास पहले ही बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं तो उन्हें काट दिया जाए। आज हम इन इमारत को सील करके जा रहे हैं अगर फिर भी यहां पर किसी प्रकार का कोई काम किया जाता है तो इनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन पापड़ा एक्ट के अधीन कार्रवाई की जाएगी अगर यह अपनी प्रॉपर्टी नगर कौंसिल से कानून के मुताबिक रेगुलेट करवाएंगे तो ही इन्हें काम करने की इजाजत दी जाएगी। हम लोगों को भी अपील करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी की खरीद करता है तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसे संबंधी नगर कौंसिल दफ्तर से जानकारी लेकर तथा इसका नक्शा जांच करने के बाद ही प्रॉपर्टी की खरीद की जानी चाहिए।
अशोक पथरिया, कार्यकारी अधिकारी, नगर कौंसिल जीरकपुर।