चंडीगढ़ : नाबालिग छात्रा से सरेराह अश्लील हरकते करने वाले दो युवक दोषी करार, 14 महीने कैद की सजा

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सिटी ब्यूटीफुल में शर्मनाक करतूत के दोषियों को लेकर अदालत ने कहा, ऐसे मामलों में दया नहीं

चंडीगढ़, 6 मई। जिला कोर्ट ने नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी दो युवकों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को 14-14 महीने की कैद और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

साथ ही कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराध समाज के लिए अत्यंत गंभीर हैं, इनमें रियायत नहीं दी जा सकती। 16 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न में शामिल होना गंभीर अपराध है। जानकारी के मुताबिक सैक्टर-31 स्थित मंदिर के बाहर 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ यह वारदात हुई। वहीं,  आरोपी सुरेश कुमार कांडपाल उर्फ संजू और विशाल हैं।

नाबालिग लड़की की मां ने थाना सैक्टर-31 की पुलिस में में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि वह अपने पति और बच्चों के साथ मंदिर कीर्तन में गई थीं। जब वे बाहर निकले तो देखा कि उनकी बड़ी नाबालिग बेटी छात्रा है, जो दो युवकों से बहस कर रही थी। उसने बताया कि मंदिर में लंगर के दोनों युवक उसे गलत इशारे कर रहे थे। एक युवक ने तो पैंट तक उतार दी और अश्लील बातें कीं।

जब लड़की की मां ने युवकों को रोका तो वे उससे भी उलझने लगे। पुलिस बुलाने की बात सुनकर वहां से भाग गए। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

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