कर्नल बाठ से पटियाला में मारपीट मामले की जांच अब चंडीगढ़ पुलिस करेगी

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हाईकोर्ट का सख्त रवैया, पंजाब पुलिस की एसआईटी कैंसिल कर दी

चंडीगढ़ 3 अप्रैल। पंजाब के शाही शहर पटियाला में कर्नल पुष्पिंदर बाठ और उनके बेटे अंगद से मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशानुसार अब इस मामले की जांच चंडीगढ़ पुलिस करेगी।
जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को कर्नल के साथ मारपीट मामले में जांच के आदेश दिए। साथ ही पंजाब पुलिस की एसआईटी को भी कैंसिल कर आदेश दिया है। इससे पहले कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उन पर हुए हमले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की मांग की थी। दरअसल उन्हें पंजाब पुलिस की जांच पर संदेह था। बाठ फिलहाल दिल्ली स्थित आर्मी हेडक्वार्टर्स में तैनात हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि 13 मार्च की रात पंजाब पुलिस के चार इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों और उनके हथियारबंद मुलाजिमों ने उनके साथ ही उनके बेटे पर हमला किया था।
कर्नल बाठ के मुताबिक गंभीर अपराध के बावजूद स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सुनवाई नहीं की। किसी तीसरे व्यक्ति की शिकायत पर ‘अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लड़ाई’ का फर्जी मुकदमा बनाया। जब कर्नल बाठ के परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व राज्यपाल से संपर्क किया तो आठ दिन बाद एफआईआर दर्ज की।
यह था मामला : पटियाला निवासी जसविंदर कौर बाठ ने बताया था कि उनके पति पुष्पिंदर सिंह भारतीय सेना में कर्नल हैं। 13 मार्च की रात को उनके पति, बेटे अंगद सिंह के साथ पटियाला में कुछ पुलिस कर्मियों ने नशे में मारपीट की। यह भी बताने पर कि वह सेना में कर्नल हैं, तब भी उन्हें बुरी तरह से पीटा। उनके पति को गंभीर चोटें आईं और बायें हाथ में फ्रेक्चर आया। बेटे अंगद सिंह के सिर पर गहरा जख्म हो गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की बजाए उन्हें चक्कर कटवाए, समझौते के लिए दबाव बनाया।
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