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चंडीगढ़ : मेयर चुनाव का विवाद पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट

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अगली सुनवाई 27 जनवरी को, निष्पक्ष चुनाव के लिए रिटायर्ड जज की नियुक्ति का आदेश

चंडीगढ़ 24 जनवरी। सिटी ब्यूटीफुल में अब मेयर पद के चुनाव का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता व मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार द्वारा एक याचिका दायर की गई।

जानकारी के मुताबिक मेयर ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए चुनाव को हाथ उठाकर कराने की मांग की थी। साथ ही गुप्त मतदान की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। इस मामले की सुनवाई दौरान शीर्ष अदालत ने एक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करने को कहा है। मेयर के वकील फैरी सोफत ने बताया शीर्ष अदालत ने मामले अगली सुनवाई ने 27 जनवरी को तय की है। चंडीगढ़ निगम व प्रशासन को नोटिस जारी किया है। वहीं, अब प्रशासन ने 30 जनवरी को चुनाव होंगे। जबकि नामांकन प्रक्रिया 25 जनवरी को होगी।

यहां गौरतलब है कि इससे पहले यह मामला पंजाब एंड हरियाणाा हाईकोर्ट पहुंचा था। उच्च अदालत में उन्होंने बताया था कि नगर निगम में 29 अक्टूबर को प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें स्पष्ट किया गया था कि मेयर का चुनाव हाथ उठाकर करवाया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया के लिए कोर्ट ने कहा है कि प्रशासन इस पर पुनर्विचार करे। क्योंकि प्रस्ताव पास हो चुका है। प्रशासन ने अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी है। इसके बाद वह शीर्ष अदालत में गए थे। हालांकि दूसरा उन्होंने 24 जनवरी को चुनाव करवाने को चुनौती थी। जिसमें उन्हें बड़ी राहत मिली थी। साथ ही अदालत ने 29 तक मेयर चुनाव न करवाने के आदेश दिए थे। वहीं, चुनाव में वीडियोग्राफी और उसकी सुरक्षा और चुनाव अधिकारी को लेकर आदेश जारी किए गए।

मौजूदा स्थिति पर गौर करें तो चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के पास कुल 15 पार्षद हैं। जबकि कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी इस समय चंडीगढ़ में हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास आठ और आप के पास 13 पार्षद हैं। यहां जीत का जादुई आंकड़ा 18 है।

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