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चंडीगढ़ : जस्टिस हरप्रीत बराड़ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश नियुक्त

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अधिसूचना कानून न्याय मंत्रालय ने की जारी, अब भी 85 में से 33 पद हैं खाली

चंडीगढ़ 2 जनवरी। केंद्र सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इस संबंधी अधिसूचना कानून और न्याय मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है।

जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सबसे पहले जुलाई 2022 में उनके नाम की सिफारिश की थी। मार्च, 2023 में जस्टिस बराड़ को नियुक्त करने की सिफारिश को दोहराया गया, जिसके बाद उन्हें हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अब केंद्र सरकार ने उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की।

अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) के तहत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़, जो वर्तमान में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं, को उसी हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

गौरतलब है कि यह नियुक्ति उनके कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी। जस्टिस बराड़ के स्थायी न्यायाधीश चुने जाने के बाद कुल संख्या 52 हो गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट वर्तमान में 85 स्वीकृत पद हैं। जिनके मुकाबले 52 न्यायाधीश ही काम कर रहे हैं। जिनके बाद अब 33 पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं।

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