चंडीगढ़ : हाईकोर्ट का मेयर चुनाव को लेकर फैसला, टली सुनवाई 20 जनवरी तक

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इलैक्शन को लेकर मेयर कुलदीप ने दायर की थी याचिका

चंडीगढ़ 17 जनवरी। सिटी ब्यूटीफुल में 24 जनवरी को होने वाले मेयर चुनाव को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार ने कोर्ट में याचिका दायर कर अपने कार्यकाल को समय से पहले खत्म करने और आगामी चुनाव में हाथ खड़े कर वोट देने के प्रावधान पर सवाल उठाए थे।

जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए सभी पक्षों की दलीलें सुनीं। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को तय कर दी। अदालत ने चंडीगढ़ प्रशासन से पूछा है कि क्या मेयर चुनाव को आगे बढ़ाया जा सकता है ? कोर्ट ने प्रशासन को इस पर स्पष्ट निर्देश लाने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसके परिणामों पर सभी की नज़रें होंगी।

मेयर कुलदीप कुमार ने बुधवार को डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव से आगामी चुनावों को स्थगित करने और 19 फरवरी के बाद मेयर, वरिष्ठ उप मेयर और उप मेयर के पदों के लिए चुनाव कराने का अनुरोध किया था। बुधवार को ही उन्होंने हाईकोर्ट में इन चुनावों की डेट बदलने को लेकर एक याचिका भी दायर कराई थी।

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