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चंडीगढ़ : हाईकोर्ट ने पंजाब में आवारा पशुओं के मामले में निकाय विभाग को दिया आदेश

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अदालती फरमान, निकाय विभाग इस मामले में दिखाए संवेदनशीलता, पशुओं को पकड़ भेजा जाए कैटल-पाउंड

चंडीगढ़ 11 जुलाई। आवारा पशुओं की वजह से पंजाब सूबे में होने वाली दुर्घटनाओं के मामले की पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई की। अदालत ने निकाय विभाग की खिंचाई करते हुए उसे इस मामले को संवेदनशीलता से लेने को कहा।

हाईकोर्ट ने निकाय विभाग को आवारा पशुओं को पकड़कर कैटल पाउंड भेजने को कहा। ताकि इससे होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। गौरतलब है कि इस संबंध में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें शहरी क्षेत्रों में पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं का जिक्र किया गया था। पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया था।

इसे लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि इस संबंध में याचिका दायर करने का उद्देश्य पूरा हो गया है। दरअसल सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि पशुओं से संबंधित नियम-कायदे तय कर दिए गए हैं। कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि अब अधिकारी इन नियमों का सख्ती से पालन करेंगे।

सरकार ने दिया जवाब : पजाब सरकार की तरफ से अदालत में बताया गया कि राज्य के 23 जिलों में कमेटियां गठित कर दी गई हैं। जो आवारा पशुओं से जुड़े मामले को देखती हैं। राज्य में 457 गौशालाएं व कैटल पाउंड पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा पंजाब गऊ सेवा आयोग भी काम कर रहा है। करीब तीन साल पहले मोहाली में लावारिस पशुओं की वजह से बड़ा हादसा हुआ था। इस दौरान बाइक सवार पति पत्नी पशुओं की चपेट में आ गए थे। ऐसे में पति की मौके पर मौत हो गई थी। जबकि महिला गंभीर रूप में घायल हो गए थी। इसके बाद इस मामले में पीड़ित महिला ने निकाय विभाग से मुआवजे की मांग की थी।

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