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चंडीगढ़ : नए कानूनों से जल्द मिलेगा न्याय मिलने का दावा किया डीजीपी ने

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मिसाल देते कहा डीजीपी सुरिंदर यादव ने, 21 दिन में स्नेचिंग के मामले में हो गई एक साल की सजा

चंडीगढ़ 5 दिसंबर। सिटी ब्यूटीफुल के एरिया में पुलिस प्रशासन के जरिए न्याय मिलना अब आसान हो गया है। चंडीगढ़ के डीजीपी सुरेंदर सिंह यादव ने यह दावा किया।

उन्होंने कहा कि नए कानून लागू होने से देश की जनता को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। पुलिस की जांच प्रक्रिया काफी तेजी से होगी। उन्होंने जानकारी दी कि नए कानून में 70 दिनों में चोरी के केस में कोर्ट से सजा मिल चुकी है। चंडीगढ़ में स्नेचिंग के केस में 21 दिन में सजा सुनाई गई। डीजीपी ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसी घटना की जानकारी मिलने के बाद संबंधित थाने, सीएफएसएल और क्राइम टीम को जानकारी दी जाएगी। फोरेंसिक टीम और जांच अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे। सात साल की सजा वाले हिनियस क्राइम के मामले में सीएफएसएल की टीम को घटनास्थल पर आना अनिवार्य होगा।

उन्होंने बताया कि इसके बाद पूरे मामले की रिपोर्ट न्याय सेतु के जरिए अपलोड कर दी जाएगी। एक ही क्लिक करने पर इस जानकारी को कोई भी अधिकारी देख सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे काफी समय और संसाधन बचेगा। नए कानून में केस कितनी तेजी से निपटेंगे, इस पर जानकारी दी गई कि 3 सितंबर को पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में गिरफ्तार किया। 12 नवंबर को ई प्रोसीक्यूशन से आरोप पत्र दाखिल किया गया। उसी दिन आरोप तय हुए और कोर्ट ने दोषी साबित करने के साथ 8 दिन कैद की सजा सुनाई। इस मामले में पूरी कार्रवाई में 70 दिन का ही समय लगा।

पैसे और दस्तावेज स्नेचिंग के मामले में पुलिस ने आरोपी मोहित और विजय को गिरफ्तार किया। 13 और 17 नवंबर को दोनों की गिरफ्तारी हुई। 21 नवंबर को आरोप पत्र दाखिल हुआ। 28 नवंबर को आरोप तय हुए और 30 नवंबर को मामले में गवाही हो गई। 30 नवंबर को आरोपी के बयानों की रिकॉर्डिंग हुई। इसके बाद 2 दिसम्बर को दोषी साबित कर कोर्ट ने एक साल की सजा सुना दी।

छात्रों को किया जागरूक :

इंजीनियरिंग कॉलेज में नए कानूनों के बारे में आम लोगों के साथ साथ स्कूली छात्रों को भी डेमो दिखाकर जागरूक किया जा रहा है। कांस्टेबल देवेंद्र कुमार और सुरिंदर कुमार एक डेस्क पर न्याय सेतु संबंधित आम लोगों को पीसी में लाइव दिखाकर इसकी जानकारी दे रहे हैं। न्याय सेतु पर एक क्लिक में किसी भी मामले की जानकारी मिलेगी। जैसे फिंगर फ्रंट, सीएफएसएल रिपोर्ट, एमएलआर रिपोर्ट, तस्वीर व अन्य सारी जानकारी इस प्लेटफॉर्म से मिल पाएंगी। किसी वारदात में शामिल आरोपी के फिंगर प्रिंट, और चित्रखोजी पर तस्वीर से तुंरत उसकी हिस्ट्री सामने आ जाएगी। जिसमें पता लग जाएगा कि आरोपी पहले किसी वारदात में शामिल था या नहीं। इसके अलावा ने केसों के जांच प्रक्रिया भी न्याय सेतु की माध्यम से अपलोड की जाएगी।

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