अदालत ने दिए आदेश पंजाब परिवहन डायरेक्टर का सैलरी अकांउट अटैच करने के
चंडीगढ़, 28 जुलाई। यहां जिला कोर्ट ने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को रिटायरमेंट लाभ नहीं देने पर सख्त रवैया अपनाया। अदालत ने पंजाब राज्य परिवहन डायरेक्टर के वेतन से जुड़े बैंक खाते को अटैच करने का आदेश दिए।
जानकारी के मुताबिकयह आदेश उस स्थिति में दिया गया, जब 7 महीने पहले जारी कोर्ट के निर्देश के बावजूद संबंधित अधिकारी ने आदेश का पालन नहीं किया। यह मामला पंजाब परिवहन विभाग के सेवानिवृत्त कंडक्टर अशोक कुमार से जुड़ा है। जिन्होंने पेंशन और रिटायरमेंट लाभ ना मिलने पर चंडीगढ़ जिला कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके अनुसार, अशोक कुमार पर 2007 में लापरवाही से मौत का कारण बनने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। यह घटना बठिंडा में उस समय हुई थी, जब सेना के जवान रघुबीर सिंह बस की छत से अपना सामान उतारने की कोशिश कर रहे थे और अशोक ड्यूटी पर थे।
आरोप है कि अशोक ने ड्राइवर को बस स्टार्ट करने का इशारा कर दिया, जबकि रघुबीर सिंह अभी भी छत पर थे। रघुबीर का संपर्क ओवरहेड बिजली की तारों से हो गया और उनकी मौत हो गई। साल 2012 में बठिंडा की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कुमार को दोषी ठहराते हुए एक साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, 2014 में बठिंडा सत्र न्यायालय ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। इसके बावजूद, विभाग ने पहले ही 2012 में कुमार को सेवानिवृत्त कर दिया था और उनकी पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभ रोक दिए थे। न्याय की मांग करते हुए कुमार ने चंडीगढ़ में सिविल केस दायर किया, क्योंकि परिवहन विभाग का कार्यालय यहीं स्थित है।
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