चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट ने स्पाइसजेट पर 10 हजार जुर्माना ठोका

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हद कर दी : अहमदाबाद जाने वाले यात्री का बैग पहुंचा दिया बैंगलुरु, वडोदरा में देने जा रहा था एग्जाम

चंडीगढ़, 14 जुलाई। यहां एयरलाइंस स्पाइसजेट के खिलाफ चंडीगढ़ कंज्यूमर फोरम ने अहम फैसला सुनाया। दिल्ली से अहमदाबाद जा रहे एक यात्री का सामान गलत जगह भेजे जाने पर कोर्ट ने एयरलाइंस को घोर-लापरवाही का दोषी ठहराते हुए 10 हजार रुपए हर्जाना देने के आदेश सुनाया।

जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ के सैक्टर-47 सी निवासी साहब पायल ने एयरलाइंस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि वह गुजरात फ्लाइंग स्कूल, वडोदरा में परीक्षा देने जा रहे थे। इसके लिए उन्होंने दिल्ली से अहमदाबाद तक की ई-एयर टिकट स्पाइसजेट से कराई थी। उन्होंने निर्धारित तिथि पर दिल्ली से अहमदाबाद की यात्रा की, लेकिन जब वे अहमदाबाद पहुंचे तो देखा कि उनका सामान गायब था। उन्होंने एयरलाइंस स्टाफ को तुरंत जानकारी दी, तो उनसे अनियमितता रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा गया।

शिकायकर्ता पायल के मुताबिक उन्हें तत्काल वडोदरा के लिए रवाना होना था। हालांकि वह बिना सामान टैक्सी से वडोदरा एयरपोर्ट के लिए निकले। अगले दिन उन्हें बताया गया कि सामान गलती से बैंगलुरु भेज दिया गया और दो दिन मिल जाएगा। कंज्यूमर कोर्ट में स्पाइसजेट एयरलाइंस ने जवाब दिया कि यात्रियों या सामान की देरी से डिलीवरी के लिए वह जिम्मेदार नहीं है। यदि सामान 7 दिनों के भीतर वापस कर दिया गया है तो सेवा में कमी नहीं मानी जा सकती। शिकायतकर्ता को दो दिन में सामान वापस कर दिया था, इसलिए वह हर्जाने के पात्र नहीं हैं। हालांकि, कंज्यूमर कोर्ट ने एयरलाइंस की दलीलें खारिज कर दीं।

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