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पंजाब के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती

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अदालत ने इस बाबत राज्य सरकार से कर लिया जवाब-तलब

चंडीगढ़ 17 अक्टूबर। रिटायर हो चुके आईएएस अधिकारी राज कमल चौधरी की पंजाब के चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति को चुनौती दी गई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव, चुनाव विभाग के प्रमुख सचिव और राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

जानकारी के मुताबिक याचिका सीनियर एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने दाखिल की। उन्होंने मांग की है कि राज कमल चौधरी को इस पद से हटाया जाए। याचिका में तर्क दिया गया कि चौधरी अब सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं और वे राज्य चुनाव आयुक्त पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं। अधिनियम 1994 की धारा 4 के अनुसार इस पद पर केवल वर्तमान आईएएस अधिकारियों या हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है।

याचिका में यह भी उल्लेख है कि पंचायत चुनाव को चुनौती देने वाली एक हजार से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान भी हाईकोर्ट ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए थे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला ना केवल नियुक्ति की वैधता पर, बल्कि राज्य चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर भी प्रभाव डाल सकता है।

इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें अदालत में अपने जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। यह याचिका राज्य में चुनावों की प्रक्रिया और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाती है।

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