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केंद्र सरकार खिलाफ PDA करेगी केस, 45 दिन की पेमेंट करने के नियम में की बड़ी गलती

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लुधियाना 18 मार्च। केंद्र की भाजपा सरकार की और से एमएसएमई पर 45 दिन में पेमेंट करने के लागू किए नियम के खिलाफ अब इंडस्ट्री ने आवाज उठानी शुरु कर दी है। भारत की इंडस्ट्री द्वारा एमएसएमई के साथ की जा रही धक्केशाही के चलते अब कारोबारी एकजुट हो रहे हैं। जिसके चलते अब पीडीए (पंजाब डायर्स एसोसिएशन) की और से केंद्र सरकार पर केस दर्ज करने की तैयारी कर ली गई है। क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए नियम असेसमेंट ईयर 2025-26 से नियम लागू होने का कहा गया है। लेकिन फिर भी वह असेसमेंट ईयर 2024-25 से नियम लागू कर एक्शन ले रही है। अपने नियमों के उल्ट जाकर केंद्र सरकार व सरकारी विभाग सरेआम कारोबारियों से धक्का कर रही है। जिसके चलते अब पीडीए की और से केंद्र सरकार मोर्चा खोल दिया गया है। जल्द उनकी और से सरकार खिलाफ केस दायर किया जाएगा। ताकि छोटे व्यापारियों से हो रही धक्केशाही को रोका जा सके। इस संबंधी पीडीए की और से प्रधानमंत्री नरेंद्र सरकार समेत केंद्र सरकार के अन्य विभागों को भी ईमेल के जरिए शिकायत भेजी है। जिसमें इन नियमों में बदलाव करने की मांग की गई है। यदि सरकार नियम नहीं मानती तो व्यापारी कोर्ट का रुख करेगें।

 

अप्रैल 2023 से ही नियम लागू कर डाले

जानकारी की और से केंद्र सरकार की और से नियम लागू करते हुए लिखा कि असेसमेंट ईयर 2025-26 से यह नियम लागू होंगे। जिसके चलते अप्रैल 2024 से एमएसएमई पर 45 दिन में पेमेंट अदा करने का रूल जारी होता है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अपने ही बनाए नियम तोड़कर असेसमेंट ईयर 2024-25 रुल्स लागू कर डाले। यानि की सरकार अप्रैल 2023 से इस नियम को मानकर चल रही है।

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