कैबी अपहरण और हत्या मामला: जैश-ए-मोहम्मद के कार्यकर्ता और उसके दो सहयोगी पिस्तौल और चोरी के वाहन के साथ गिरफ्तार गिरफ्तार आरोपी साहिल बशीर जम्मू-कश्मीर में दर्ज यूएपीए और आर्म्स एक्ट के एक मामले में वांछित व्यक्ति है: डीजीपी पंजाब गौरव यादव गिरफ्तार लोगों ने ड्राइवर को गोली मारने और शव को मोहाली इलाके में ठिकाने लगाने की बात कबूल की: डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार व्यक्तियों के खुलासे के बाद पुलिस टीमों ने मृतक अनिल कुमार का शव बरामद किया: एसएसपी हरमनदीप हंस

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

Listen to this article

चंडीगढ़/एसएएस नगर, 2 सितंबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के बीच एक बड़ी सफलता में, एसएएस नगर पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और कैब चालक अनिल कुमार के अपहरण और हत्या मामले में जम्मू-कश्मीर (जेएंडके) के तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने मंगलवार को यहां बताया।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कुपवाड़ा के गांव हंदवाड़ा लंगेट निवासी साहिल बशीर (19), डोडा के गांव कोटली निवासी मुनीश सिंह उर्फ ​​अंश (22) और कलामाबाद के गांव मंजपुरा निवासी एजाज अहमद खान उर्फ ​​वसीम (22) के रूप में हुई है।

पुलिस टीमों ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से छीनी गई सफेद रंग की मारुति स्विफ्ट डिजायर (पीबी01-डी-6299) और अपराध में प्रयुक्त .32 बोर की देसी पिस्तौल भी बरामद कर ली है।

अनिल कुमार की पत्नी सुधा देवी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके पति टैक्सी चलाते हैं और रोज़ाना की तरह शुक्रवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे खरड़ से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जाने के लिए घर से निकले। इसके बाद, उन्होंने अपने पति को लगातार फ़ोन किया, लेकिन उनके दोनों मोबाइल फ़ोन बंद थे।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि नयागांव मोहाली निवासी कैब चालक अनिल कुमार के अपहरण और हत्या के मामले में, प्रारंभिक जाँच में यह बात सामने आई कि खरड़ से कैब किराए पर लेने वाले तीन अज्ञात व्यक्तियों ने जबरन उसका वाहन छीन लिया है। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए, कई पुलिस टीमों का गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

डीजीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी साहिल बशीर जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा के कलामाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और आर्म्स एक्ट के एक मामले में वांछित है। उन्होंने बताया कि उसके भाई सज्जाद अहमद शाह को पहले भी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हथियारों और सामग्रियों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि दोनों की पहचान जैश-ए-मोहम्मद के ओवरग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) के रूप में हुई है।

रोपड़ रेंज के पुलिस उप-महानिरीक्षक (डीआईजी) हरचरण सिंह भुल्लर ने बताया कि शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एसपी सिटी सिरिवेनेला, एसपी जांच सौरव जिंदल और डीएसपी सिटी-1 पृथ्वी सिंह चहल की निगरानी में मोहाली पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित की गईं। उन्होंने बताया कि सीआईए स्टाफ के इंचार्ज हरमिंदर सिंह और थाना नयां गांव के एसएचओ सतनाम सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और तकनीकी व मानव संसाधनों का उपयोग करते हुए आरोपियों को बस स्टैंड, बटाला और गुरदासपुर इलाकों से गिरफ्तार किया गया।

डीआईजी ने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने झगड़े के बाद ड्राइवर को गोली मार दी थी और बाद में शव को मोहाली इलाके में फेंक दिया था।

एसएएस नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) हरमनदीप हंस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि उन्होंने खरड़ से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जाने के बहाने कैब बुक की थी, जिसने पहले टैक्सी चालक अनिल कुमार को मोहाली के फेज 3बी2 होते हुए एयरपोर्ट रोड जाने को कहा था। उन्होंने बताया कि जब अनिल कुमार आरोपियों को लेकर कंडाला गाँव पहुँचा, तो आरोपियों ने अनिल कुमार को गाड़ी से उतारकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और कार व अन्य सामान लेकर फरार हो गए।

एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खुलासे के बाद पुलिस टीमों ने मृतक अनिल कुमार का शव बरामद कर लिया है। उन्होंने बताया कि शव के पास से तीन गोलियों के खोल भी बरामद हुए हैं।

प्रारंभ में, पुलिस स्टेशन नया गांव में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 127 (6) के तहत एक मामला एफआईआर संख्या 87 दिनांक 31-08-2025 दर्ज किया गया था, जबकि, इस मामले में बीएनएस की धारा 140 (3), 103 और 304 और धारा 25 शस्त्र अधिनियम को जोड़ा गया है।