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भाजपा को धांधली का शक, चुनावी प्रक्रिया के दौरान होगी वीडियोग्राफी, हाईकोर्ट का आदेश

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पंजाब/यूटर्न/13 दिसंंबर: पंजाब के नगर निगम और नगर परिषदों के चुनाव की वीडियोग्राफी का पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है। भाजपा कार्यकर्ता पटियाला निवासी विजय कुमार व अन्य की याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। साथ ही पटियाला के मामले में आई शिकायत पर राज्य चुनाव आयोग को तुरंत कारवाई करने का भी आदेश दिया है। पटियाला में नामांकन के दौरान धांधली का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट को बताया गया कि कई जगह पर भाजपा के उंमीदवारों को नामांकन दायर नहीं करने दिया जा रहा। खासतौर पर पटियाला में उनके उंमीदवारों को नामांकन भरने से रोका जा रहा है। ऐसे में इस मामले में हाईकोर्ट राज्य चुनाव आयोग को आदेश जारी करे। इसको लेकर पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को शिकायत दी जा चुकी है। वहीं, पटियाला सहित पूरे पंजाब में जहां भी चुनाव हैं उस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के आदेश दिए जाने की भी मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका पर तुरंत सुनवाई का निर्णय लिया था। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि चुनाव में पारदर्शिता सबसे जरूरी है। इसे बनाए रखने के लिए तथा किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए चुनाव की वीडियोग्राफी बहुत जरूरी है।
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