बीजेपी नेता गिल को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, सोमवार तक पूछताछ नहीं होगी

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पंजाब 12 अगस्त। पंजाब बीजेपी के नेता और रियल एस्टेट कारोबारी रणजीत सिंह गिल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हुई है। अदालत ने उन्हें फिलहाल बड़ी राहत दी है। सोमवार तक उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। गिल के बीजेपी में शामिल होने के सिर्फ 12 घंटे बाद ही विजिलेंस टीम ने उनके चार ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह बात खास है कि हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने उन्हें अपने आवास पर ही बीजेपी में शामिल कराया था।

गिल ने अपनी याचिका में दिए दो प्वाइंट

याचिका में गिल ने कहा है कि एक अगस्त को बीजेपी में शामिल होते ही उनके खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाई शुरू कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार के इशारे पर विजिलेंस विभाग ने बिना किसी समन, नोटिस या कानूनी प्रक्रिया के तलाशी वारंट हासिल किए। 2 विजिलेंस ने उनके चार परिसरों, जिनमें उनका निवास भी शामिल है, पर छापेमारी की, लेकिन कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई।

सरकार बोली मजीठिया के निवेश का पता चला

विजिलेंस ब्यूरो ने रणजीत सिंह गिल पर कार्रवाई की थी। सरकार का दावा है कि यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार बिक्रम सिंह मजीठिया से जुड़ी है। मजीठिया और रणजीत गिल के बीच करोड़ों रुपए के अवैध लेन-देन के सबूत मिलने का दावा किया है। छापेमारी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। इसके बाद गिल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा था कि यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध है। मुझे पता चला है कि विजिलेंस कुछ लेन-देन की बात कर रही है। ये एंट्री 2012 की हैं और कंपनी से कंपनी के बीच सही तरीके से हुए लेन-देन हैं।

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