बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण: दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया जारी भारतीय चुनाव आयोग की ओर से 1 अगस्त से 11 अगस्त 2025 प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशित

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चंडीगढ़, 11 अगस्त —

भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण: दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया जारी की है। हरियाणा निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए श्रीनिवास ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1 अगस्त से 11 अगस्त 2025 तक की प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशित की गई है।

श्री ए. श्रीनिवास ने बताया कि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल द्वारा प्रारूप सूची के संबंध में कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। अब तक मतदाताओं से सीधे 10,570 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं और 127 आपत्तियों का 7 दिनों के भीतर निपटारा कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नए मतदाताओं से 54,432 फॉर्म 6 और घोषणा आवेदन प्राप्त हुए हैं।

नियमों के अनुसार, सभी प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) द्वारा 7 दिनों की समयसीमा समाप्त होने के बाद ही किया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण  (एसआईआर) आदेशों के अनुसार, 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित मसौदा सूची से किसी भी नाम को ईआरओ/एईआरओ द्वारा जांच करने और निष्पक्ष एवं उचित अवसर दिए जाने के बाद स्पष्ट आदेश पारित किए बिना हटाया नहीं जा सकता।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों, नागरिकों और संगठनों से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने और एक सटीक, पारदर्शी और समावेशी मतदाता सूची बनाने में मदद करने की अपील की है।

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