अदालत से ग्लाडा को फटकार, एससीओ मालिकों के हक में आया बड़ा फैसला
लुधियाना 14 जनवरी। महानगर के साउथ सिटी एरिया में कनाड रोड पर ग्लाडा ने कई बिल्डिंग मालिकों को नोटिस जारी किए थे। ग्लाडा ने आरोप लगाया था कि ये इमारतें नेशनल हाइवे आथोरिटी के नियमों का उल्लंघन करके बनाई गई हैं, लिहाजा उनके एनओसी रद कर दिए गए थे।
जानकारी के मुताबिक अब जिले के अदालत ने इस मामले में इमारतों के मालिकों को बड़ी राहत दी है। साथ ही अपने फैसले में ग्लाडा को फटकार लगाई है। यह जानकारी एडवोकेट आदित्य जैन की ओर से दी गई है। उनके मुताबिक साल 2007 से 2010 के दौरान साउथ सिटी में कनाल रोड पर काफी इमारतें बनीं। साल 2013 में पंजाब सरकार की एनओसी पॉलिसी आई। इस एरिया के कई इमारत मालिकों ने रेगुलाइजेशन के लिए एप्लाई किया। उन्होंने बाकायदा फीस जमा की और ग्लाडा ने उनको एनओसी भी जारी कर दी थी।
इमारत मालिकों का तर्क था कि जब उनको ग्लाडा से एनओसी मिल गई और उनको बिजली कनैक्शन समेत तमाम सुविधाएं मिलीं तो अचानक अब उनकी इमारतें कैसे इललीगल साबित हो गईं। उनके वकील आदित्य जैन ने भी हैरानी जताई कि अब ग्लाडा को इतने बाद उनकी एनओसी वाली फाइलें खोलने की अचानक कैसे याद आई। गौरतलब है कि इन इमारतों के मालिकों और उनके वकील के एतराज का ग्लाडा के अफसर कोई वाजिब जवाब दाखिल नहीं कर सके। लिहाजा अदालत ने ग्लाडा को इस मामले में सख्त लहजे में कार्रवाई करने के साथ फटकार लगाई। गौरतलब है कि इन इमारतों के मालिकों और उनके वकील के एतराज का ग्लाडा ने विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद इमारत मालिकों के हक में फैसला सुनाया।
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