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केजरीवाल को तगड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज,

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दिल्ली/यूटर्न /5 जून: दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली मुखयमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए केजरीवाल की न्यायिक हिरासत अवधि को 19 जून तक बढ़ा दिया है। बता दें कि केजरीवाल ने मेडिकल कारणों का हवाला देते हुए 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी। अदालत ने 1 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की याचिका एक अंतरिम जमानत याचिका थी। उनकी समान्य जमानत याचिका पर 7 जून को सुनवाई होगी। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफतार किया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए 1 जून तक जमानत दी थी। इसके अगले दिन उन्होंने सरेंडर कर दिया था। अब उन्हें 19 जून को 3 बजे वैकेशन जज के सामने पेश किया जाएगा।
अदालत ने कहा कि केजरीवाल के डायग्नोस्टिक के लिए कुछ निश्चित निर्देश जारी किए गए हैं। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील विवेक जैन ने कहा कि उनके वजन में काफी अंतर आया है। हालांकि, अदालत ने कहा कि जो राहत मुखयमंत्री चाहते हुएं उसके लिए उन्हें अपनी ओर से उचित एप्लीकेशन फाइल करना होगा। ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है।
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