एनओसी जारी करने में देरी का मामला, आयोग ने अपना कड़ा रुख
चंडीगढ़ 13 जनवरी। हरियाणा सेवा अधिकार आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने यह कार्रवाई की। उन्होंने मार्केट कमेटी उकलाना की सचिव पूनम और हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड पर कुल 25 हजार का जुर्माना लगा दिया।
जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई शिकायतकर्ता रोशन लाल प्रोपराइटर उदय राम अरुण कुमार की शिकायत पर की गई। शिकायतकर्ता को 2006 में नई अनाज मंडी उकलाना में एक प्लॉट आवंटित किया गया था। जिसकी पूरी राशि चुकाने के बावजूद मई 2023 में उन्हें गैर-वाजिब बकाया राशि का मांगपत्र प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता ने बकाया राशि जमा कर 14 फरवरी, 2024 को एनओसी के लिए आवेदन किया। कई बार अनुरोध करने के बावजूद, सचिव और मुख्य प्रशासक ने एनओसी जारी करने में देरी की।
इस पर मजबूर होकर शिकायतकर्ता ने हरियाणा सेवा अधिकार आयोग का रुख किया। आयोग ने दोनों अधिकारियों से जवाब तलब किया। मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने अनादेय प्रमाणपत्र में हुई देरी के लिए 25 हजार का जुर्माना लगाया। जिसमें से 5 हजार सचिव पूनम की सैलरी से काटने का आदेश दिया। साथ ही शिकायतकर्ता की प्लॉट की कन्वेंस डीड लंबित मामले में एक सप्ताह के भीतर औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया गया।
इस निर्णय से अन्य व्यापारियों को भी राहत की उम्मीद जगी है, जो अपनी दुकानों की कन्वेंस डीड के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुख्य आयुक्त ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम 2014 के तहत, यदि कोई अधिकारी तीन बार देरी का दोषी पाया जाता है, तो उसकी बर्खास्तगी की अनुशंसा की जा सकती है।
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