गाजियाबाद 27 मार्च। अगर आप खूंखार नस्ल का कुत्ता पालने का शौक रखते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। कुत्तों की 23 नस्लों की बिक्री और प्रजनन पर रोक लगा दी गई है। हालाकि, जिनके पास पहले से इन नस्लों के कुत्ते हैं उन्हें तत्काल उनकी नसबंदी करानी होगी। नियमों का पालन नहीं करने पर नगर निगम पांच हजार रुपये जुमार्ना लगाएगा। दोबारा जांच में नसबंदी प्रमाण पत्र नहीं दिखाया तो फिर से इतना ही जुमार्ना लगेगा। एक अप्रैल से निगम का पशु चिकित्सा विभाग कार्रवाई शुरू कर देगा।
पालतू कुत्तों के हमलों से हो रही मौतों के बीच केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने खूंखार कुत्तों की 23 नस्लों की बिक्री और प्रजनन पर रोक लगाने की सिफारिश की है। इस संबंध में 12 मार्च को ही राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र जारी किया जा चुका है। मंगलवार को निदेशक प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। नए नियमों के तहत कार्रवाई की तैयारी में नगर निगम जुट गया है। निगम अधिकारियों ने बताया कि गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में पहले से ही तीन नस्लों के कुत्तों के पंजीकरण प्रतिबंधित हैं, जिनमें पिटबुल, रॉटविलर और डोगो अर्जेंटीनो नस्ल शामिल हैं। अब 20 अन्य नस्लों के कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर रोक लगा दी गई है। हालाकि, जिन नस्लों को प्रतिबंधित किया गया है उनमें अधिकांश की संख्या बेहद कम है और कुछ नस्लें नहीं हैं। आदेश के अनुसार इनके आयात, प्रजनन, पालतू कुत्तों के रूप में बेचने और अन्य उद्देश्यों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। स्थानीय निकाय, पशुपालन विभाग बिक्री के लिए कोई लाइसेंस या परमिट जारी नहीं करेगा।
अब तक 6000 कुत्तों का पंजीकरण
पशु चिकित्सा विभाग के प्रभारी डॉ. अनुज कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में अब तक लगभग छह हजार कुत्तों का पंजीकरण कराया जा चुका है। हालाकि, जिन 23 नस्लों को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है उनकी संख्या लगभग 100 से 150 के बीच है। सही जानकारी जुटाने के लिए सर्वे किया जाएगा। पिटबुल, रॉटविलर और डोगो अर्जेंटिनो नस्ल के कुत्तों का पंजीकरण पहले से ही नहीं किया जा रहा है। खतरनाक श्रेणी में शामिल 20 अन्य नस्लों के कुत्तों के पंजीकरण पर तत्काल रोक लगा दी गई है। जो पहले से पंजीकृत हैं उनके मालिकों को तत्काल अपने पालतू कुत्तों की नसबंदी करानी होगी। निगम की टीम जांच के दौरान नसंबदी का प्रमाणपत्र मांगेगी, नहीं दिखाने पर जुमार्ना लगाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन जितनी बार पाया जाएगा, उतनी बार जुमार्ना लगाया जा जाएगा।
इन नस्लों पर प्रतिबंध
यह प्रतिबंध मिक्सड और क्रॉस सभी नस्लों पर लागू होगा। इन ब्रीड में पिटबुल टेरियर, रॉटविलर, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासीलीरो, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोएरबोएल, कांगल, मध्य एशियाई शेफर्ड डॉग (ओवचाकी), दक्षिण रूसी शेफर्ड (ओवचाकी), कोकेशियान शेफर्ड डॉग, सर्प्लानिनैक, जापानी टोसा, अकिता, मास्टिफ्स, इओटवीलर, कैनेरियो, रोडेशियन रिजबैक, अक्बाश, वोल्फ डॉग, मॉस्को गॉर्ड, केन कोरो, और टॉर्नजैक शामिल हैं।
जिला पशु चिकित्साधिकारी डीएस पांडेय का कहना है कि प्रतिबंधित किए खतरनाक पालतू कुत्ते यदि कोई एक अप्रैल के बाद खरीदता है या पालता पाया जाता है तो जुमार्ना लगाया जाएगा। इसके अलावा यदि ऐसे कुत्ते किसी को काटते हैं तो पालने वाले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।