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दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, 15 अप्रैल को सुनवाई

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दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था. पिछले हफ्ते दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. जिसके बाद से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं

अरविंद केजरीवाल ने 23 मार्च को उच्च दिल्ली न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और दावा किया था कि ईडी की कार्रवाई उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और यह राजनीति से प्रेरित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था- कि कानूनी प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा की पीठ के 103 पेज के फैसले में कहा गया है कि अदालत के समक्ष रखी गई सबूत से पता चलता है कि केजरीवाल ने कथित तौर पर अन्य व्यक्तियों के साथ साजिश रची थी और नीति के निर्माण में शामिल थे।

इससे पहले भी केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन (एसएलपी) दायर किया था और मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था.

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