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अमेजन को लगाया 18000 का जुर्माना, हैक मोबाइल बेचा, आयोग ने ब्याज समेत पैसे लौटाने के दिए आदेश

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चंडीगढ़ 23 अक्टूबर। चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अमेजन रिटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कोताही का दोषी मानते हुए हैक मोबाइल फोन बेचने के मामले में 40 हजार 325 रुपए 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा आयोग ने कंपनी पर 18 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसमें 10 हजार रुपए मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए मुआवजा और 8 हजार रुपए मुकदमे की लागत के रूप में दिए जाएंगे। चंडीगढ़ के सेक्टर-12 की निवासी शिकायतकर्ता समिता ने अमेजन वेबसाइट से स्मार्टफोन खरीदा था, लेकिन हैक डिवाइस के कारण उन्हें धोखाधड़ी और वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा। सितंबर 2023 में धोखेबाजों ने उनके अमेजन अकाउंट, क्रेडिट कार्ड और ईमेल को हैक कर लिया, जिससे अनधिकृत लेन-देन किए गए।

अमेजन को नहीं की कार्रवाई

समिता ने अमेजन को इस संदिग्ध गतिविधि की जानकारी दी, लेकिन कंपनी समय पर कार्रवाई करने में असमर्थ रही। अमेजन ने शुरू में कहा था कि वह धोखाधड़ी वाले लेन-देन को रद्द कर देगा, लेकिन शिकायतकर्ता को अभी तक राशि वापस नहीं मिली है। उपभोक्ता आयोग ने अमेजन की इस विफलता को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ऑनलाइन प्लेटफार्म के कलेक्शन एजेंटों को डिलीवरी से पहले पूरी तरह से उत्पाद की जांच करनी चाहिए। इस मामले को ध्यान में रखते हुए आयोग ने शिकायतकर्ता के पक्ष में यह फैसला सुनाया।

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