जानकारों का कयास, पंजाब-हरियाणा की भूमिका होगी कमजोर, यूटी ने बदले सर्विस रूल, विवाद की आशंका
चंडीगढ़,, 4 सितंबर। यूटी प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए नया सर्विस रूल लागू कर दिया। इसके तहत अब ग्रुप ए, बी और सी कर्मचारियों की भर्ती, सेवा नियमों में बदलाव और अधिकारियों की डेपुटेशन पर नियुक्ति जैसे सभी फैसले केवल एडमिनिस्ट्रेटर की मंजूरी से ही होंगे।
जानकारी के मुताबिक नोटिफिकेशन के बाद साफ हो गया कि अब किसी भी अफसर की पोस्टिंग सीधे-सीधे एडमिनिस्ट्रेटर तय करेंगे। लिहाजा राज्य सरकारों की भूमिका काफी हद तक सीमित हो जाएगी। चंडीगढ़ प्रशासन का यह नया आदेश राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद को जन्म दे सकता है। केंद्र सरकार इसे पारदर्शिता और प्रशासनिक मजबूती का कदम बताएगी, वहीं पंजाब की पार्टियां इसे अपने अधिकारों पर हमला बताकर मुद्दा बना सकती हैं। हरियाणा भी अपने हित साधने की कोशिश करेगा।
इस बदलाव के बाद आशंका जताई है कि अन्य कैडर के अधिकारियों को भी चंडीगढ़ के अहम विभागों की जिम्मेदारी मिल सकती है। माहिरों के मुताबिक इस आदेश से केंद्र का सीधा नियंत्रण मजबूत होगा, वहीं पंजाब और हरियाणा की दखलअंदाजी कमजोर पड़ेगी। पहले विभागों के प्रमुख अपने स्तर पर प्रस्ताव तैयार करते थे और उच्चाधिकारियों के जरिए उन्हें मंजूरी के लिए भेजा जाता था। कई मामलों में पंजाब और हरियाणा से डेपुटेशन पर आए अधिकारियों की पोस्टिंग और वापसी की प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान रहती थी। अब हर फैसला एडमिनिस्ट्रेटर की मुहर से ही अंतिम माना जाएगा।