हरियाना/यूटर्न/9 अगस्त: अगर अदालत तुंरत फैसले व जल्द से इंसाफ दे तो लोग इंसाफ मिलने की उमींद रखते है। ऐसे ही एक मामले में करनाल के मॉडल टाउन में हुए रोबिन नागपाल हत्याकांड में 3 साल 11 महीने बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जिसमें कोर्ट ने दो आरोपियों राजकुमार उर्फ राजू और नीरज को उम्रकैद की सजा सुनाई है और गौरव को बरी कर दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार शर्मा ने जब फैसला सुनाया तो मृतक के परिजनों की आंखों में आंसू आ गए। रोबिन के पिता सतीश और अन्य सदस्यों ने कहा कि कोर्ट ने सिर्फ दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। लेकिन कोर्ट ने तीसरे आरोपी को बरी कर दिया। क्योंकि गौरव भी मुखय दोषी है। उसे भी सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए अब वह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। एडवोकेट विक्रम सिंह ने कहा कि कोर्ट ने तीन में से दो को सजा सुनाई है और तीसरे आरोपी को बरी कर दिया है। अगर पक्ष चाहेगा तो हम भी हाईकोर्ट जाएंगे। गौरतलब है कि 10 सितंबर 2020 को रॉबिन और अरविंद सेक्टर-13 इलाके में सैर कर रहे थे। आरोपी राजू अरविंद की हत्या करना चाहता था, लेकिन सडक़ पर टहल रहे रॉबिन और अरविंद दोनों को कार सवार तीनों आरोपियों ने कुचल दिया। जिसमें अरविंद की जान बच गई। जबकि रॉबिन गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद इलाज के दौरान निजी अस्पताल में रॉबिन की मौत हो गई। आरोपी इस हत्या को हादसा दिखाना चाहते थे। लेकिन जब परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई तो पुलिस ने आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए। जिसके बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले में आरोपी राजकुमार उर्फ राजू, नीरज और गौरव को गिरफ्तार किया। जिसके बाद आरोपियों ने इस हत्याकांड के बारे में खुलासा किया।पहले सिविल लाइंस थाना पुलिस ने इसे हादसा मानकर एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन जब हत्या का खुलासा हुआ तो पुलिस ने इसमें हत्या समेत कई धाराएं जोड़ दीं।
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