नवीन गौगना
लुधियाना 20 फरवरी : सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट के खिलाफ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर अश्लील कॉमेडी और कंटेंट को लेकर चल रहे विवाद के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को नियमों का सख्ती से पालन करने और अश्लील या अभद्र सामग्री प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दिया गया है। ओटीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनुचित सामग्री के संबंध में संसद सदस्यों, कानूनी निकायों और जनता से कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आईटी नियम (2021) के तहत ओटीटी सेवाओं को प्रतिबंधित सामग्री प्रसारित करने से रोक दिया गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए आयु-आधारित वर्गीकरण लागू करना आवश्यक होगा। स्व-नियामक संगठनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्लेटफॉर्म नियमों का पूर्णतः अनुपालन करें। ओटीटी और सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लीलता पर लगाम लगाने के लिए सरकार अब सख्त रुख अपना रही है। MIB ने OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए जारी की नई एडवाइजरी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने OTT प्लेटफॉर्म्स को नई एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है: OTT प्लेटफॉर्म्स को अपना कंटेंट प्रकाशित करते समय IT नियम 2021 का पूरी तरह पालन करना चाहिए। आयु वर्गीकरण के नियमों का सख्ती से पालन करें। स्व-नियमन निकायों को ओटीटी प्लेटफार्मों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। कानूनी रूप से प्रतिबंधित सामग्री प्रकाशित न करना तथा सामग्री के लिए उचित जिम्मेदारी निभाना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर जारी की गई काउंसलिंग सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर कंटेंट को लेकर नियम बनाने की जरूरत पर जोर दिया था। यूट्यूब और अन्य प्लेटफार्मों पर सामग्री साझा करने के लिए कानूनी प्रावधानों की कमी पर प्रकाश डाला गया। सरकार अब ओटीटी पर अनुचित और अश्लील सामग्री को नियंत्रित करने के लिए सख्त हो रही है। यह नया परामर्श ओटीटी और सोशल मीडिया पर विवादास्पद सामग्री से संबंधित शिकायतों को संबोधित करेगा।