पंजाब सरकार ने लाभार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आशीर्वाद योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से अब पात्र परिवारों को आवश्यक दस्तावेज़ पूरे करने और योजना का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रहे।
सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह निर्णय सरकार के जन-केंद्रित और सेवा-उन्मुख दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार आधुनिक तकनीक और अधिक पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मज़बूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
उन्होंने बताया कि शादी की तैयारियों और समारोहों के दौरान, परिवारों को अक्सर समय की कमी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कई आवेदक पिछली 30 दिनों की समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं कर पाते थे। 60 दिनों की अवधि बढ़ने से अब यह कठिनाई पूरी तरह से दूर हो जाएगी, जिससे अधिक पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए निरंतर कदम उठा रही है। आशीर्वाद योजना के अंतर्गत समय-सीमा बढ़ाना इसी जन-प्रथम प्रयास का हिस्सा है।
डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि आशीर्वाद योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। विस्तारित समय-सीमा उन परिवारों को बड़ी राहत प्रदान करेगी जो अन्यथा दस्तावेज़ों या विवाह समारोहों के कारण परेशानी झेलते थे। यह निर्णय बेटियों और महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति पंजाब सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।




