राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम करने और वाहन मालिकों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार को सरकार ने डी-रजिस्टर की गई गाड़ियों के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी करने के नियमों में ढील देने की घोषणा की।
एक साल की सीमा हुई समाप्त
सरकार ने “Guidelines for Handling End of Life Vehicles in Public Places of Delhi, 2024” की उस शर्त को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, जिसके तहत वाहन रजिस्ट्रेशन समाप्त होने के एक साल के भीतर ही NOC के लिए आवेदन किया जा सकता था।
वाहन मालिकों को मिलेगा बड़ा लाभ
इस फैसले से 10 साल से अधिक पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों को फायदा मिलेगा। अब वे किसी भी समय अन्य राज्यों में गाड़ी दोबारा रजिस्टर कराने के लिए NOC प्राप्त कर सकेंगे, जिससे राजधानी में पुराने प्रदूषणकारी वाहनों की संख्या में कमी आएगी।
 
								 
				 
											




