सरकार ने मासिक GSTR-3B कर भुगतान फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तिथि पांच दिन बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दी है. रविवार को यह घोषणा की गई. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) ने एक अधिसूचना में कहा कि सितंबर और जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल करने वाले 25 अक्टूबर तक कर का भुगतान कर सकते हैं. सीबीआईसी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की सूचना दी है.
GSTR-3B की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने की उम्मीद पहले से ही की जा रही थी क्योंकि 20 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है. ऐसे में टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए अतिरिक्त पांच दिन का समय मिल गया है जिससे फाइलिंग में आसानी होगी. मालूम हो कि सभी जनरल और कैजुअल टैक्सपेयर्स के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी दाखिल करना अनिवार्य है, भले ही उस विशेष कर अवधि में कोई कारोबार न हुआ हो.
क्या है GSTR-3B?
जीएसटीआर-3बी एक मासिक और त्रैमासिक सारांश रिटर्न है जिसे हर महीने की 20, 22 और 24 तारीख के बीच विभिन्न श्रेणियों के पंजीकृत करदाता चरणबद्ध तरीके से दाखिल करते हैं. यह विस्तार अपेक्षित था, क्योंकि 20 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार है.