ज़ीरकपुर 13 Oct : जीरकपुर की नवनियुक्त एएसपी (IPS) गजलप्रीत कौर ने कार्यभार संभालते ही देर रात तक खुले रहने वाले नाइट क्लबों पर सख़्त निर्देश जारी किए हैं। एएसपी ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा का उल्लंघन करने वाले किसी भी क्लब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि हाल ही में जगुआर क्लब में दो पक्षों के बीच हुए झगड़े के मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। एएसपी ने ज़ीरकपुर के सभी नाइट क्लब मालिकों को अपने लाइसेंस और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें क्लब खोलने और बंद करने का समय स्पष्ट रूप से दर्ज हो।
सिर्फ दो क्लबों को देर रात तक अनुमति
एएसपी ने स्पष्ट किया कि ज़ीरकपुर में केवल दो क्लब — जगुआर और म्याऊं — को रात 3 बजे तक खुलने की अनुमति है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ये भी तय समय से अधिक देर तक खुले पाए गए, तो सख़्त कार्रवाई होगी। क्लब मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे बंद होने से एक घंटा पहले अपना सामान समेटना शुरू करें।
अवैध शराब परोसने वाले ढाबों पर भी कार्रवाई
देर रात अवैध शराब परोसने वाले ढाबों पर भी एएसपी ने आबकारी विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई करने का ऐलान किया। इसके अलावा, मार्केट एसोसिएशनों के अध्यक्षों के साथ बैठक कर चोरी जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए चौकीदार रखने के निर्देश भी दिए गए। एएसपी ने ज़ीरकपुर में कानून-व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देने का संकल्प दोहराया।