चंडीगढ़ 11 अक्टूबर। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी के परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर दाखिल याचिका पर नोटिस जारी करते हुए विश्वविद्यालय से जवाब तलब किया है। जस्टिस कुलदीप तिवारी ने मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 नवंबर तय की और कहा कि किसी भी पक्ष की ओर से स्थगन की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी।
परीक्षा लेने की अनुमति न दी जाए
याचिका गुरु नानक कॉलेज की प्रबंधक कमेटी की ओर से दायर की गई है, जिसमें कोर्ट से यह आग्रह किया गया है कि सभी जुड़े कॉलेजों को आदेश दिया जाए कि वे अपने परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं और यह भी देखा जाए कि वे इस आदेश का पूरा पालन करें। इसके साथ ही कहा गया कि जिन कॉलेजों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं, उन्हें परीक्षा लेने की अनुमति न दी जाए।
कैमरे से होगी पारदर्शिता
याचिकाकर्ता पक्ष के वकीलों संग्राम सिंह सारों और किमरीत खुराना ने कहा कि सीनेट की बैठक और समिति की सिफारिशों के मुताबिक यह आदेश सभी कॉलेजों पर एक समान लागू होना चाहिए था, लेकिन यूनिवर्सिटी इसे भेदभावपूर्ण तरीके से लागू कर रही है। याचिका में कहा गया कि अगर सभी कॉलेजों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, तो परीक्षा प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी होगी और नकल जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगाई जा सकेगी।
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