मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य में उद्योग और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख पहलों को मंजूरी दी बकाया राशि की वसूली के लिए ओटीएस, 2025 तीन महीने के लिए शुरू किया जाएगा

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चंडीगढ़, 24 सितंबर:

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्य में उद्योग और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख पहलों को मंजूरी दे दी, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था को उच्च विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके।

इस आशय का निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।

मख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने बकाया राशि की वसूली के लिए पंजाब एकमुश्त निपटान योजना, 2025 शुरू करने को मंजूरी दे दी है, जिससे विरासत मामलों के अनुपालन बोझ को कम किया जा सकेगा और व्यापार एवं उद्योग को अपने अनुपालन को बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सकेगा। बकाया राशि की वसूली के लिए पंजाब एकमुश्त निपटान योजना, 2025 1 अक्टूबर, 2025 से लागू की जाएगी और 12 दिसंबर, 2025 तक वैध रहेगी। जिन करदाताओं के आकलन 30 सितंबर, 2025 तक तैयार किए गए हैं, और संबंधित अधिनियमों नामतः पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, पंजाब बुनियादी ढांचा विकास और विनियमन अधिनियम, 2002 और पंजाब वैट अधिनियम, 2005, पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 और पंजाब मनोरंजन कर सिनेमैटोग्राफी शो अधिनियम, 1954 के तहत विभाग द्वारा 30 सितंबर, 2025 तक मूल्यांकन आदेशों के सभी सुधार/संशोधन/संशोधन पारित किए गए हैं, वे इस योजना के तहत निपटान के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

ओटीएस योजना के तहत, ब्याज पर 100% छूट, जुर्माने पर 100% छूट और कर राशि पर 50% की छूट उन मामलों में दी जा रही है जहां कर देय राशि 1 करोड़ रुपये से अधिक और 25 करोड़ रुपये तक है। 25 करोड़ रुपये से अधिक की कर राशि पर ब्याज पर 100% छूट, जुर्माने पर 100% छूट और कर राशि पर 10% की छूट दी जा रही है।

चावल मिल मालिकों के लिए ओटीएस को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने चावल मिलों के लिए वर्ष 2025 में एकमुश्त निपटान (ओटीएस) नीति लागू करने को भी मंज़ूरी दे दी है। इसके तहत प्रत्येक मिल मालिक को मिलिंग अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक राज्य खरीद एजेंसी के साथ अपने खातों का निपटान करना होगा ताकि अगले वर्ष कस्टम मिलिंग हेतु धान के आवंटन पर ऐसे मिल मालिक के नाम पर विचार किया जा सके। कुछ चावल मिलों ने वर्षों से अपना बकाया जमा नहीं किया है, जिसके कारण इन मिल मालिकों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध कानूनी/मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की गई है। ऐसी कार्यवाही पिछले कई वर्षों से विभिन्न न्यायालयों/कानूनी मंचों में लंबित है।

नई ओटीएस योजना सभी एजेंसियों के मुकदमेबाजी मामलों को कम करने, नीति के तहत मामलों का निपटारा करने, ताकि बीमार चावल इकाइयाँ फिर से चालू हो सकें और औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करके राज्य में रोज़गार के अधिक अवसर पैदा किए जा सकें, के लिए शुरू की गई है। इसी प्रकार, यह किसानों को लाभान्वित करने के लिए केएमएस के दौरान मंडियों से धान के सुचारू और त्वरित उठान में भी उत्प्रेरक का काम करेगी।

नियोजित विकास के लिए पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन अधिनियम, 1995 में संशोधन को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने पंजाब अपार्टमेंट एवं संपत्ति विनियमन अधिनियम, 1995 की धारा 5(1), 5(3) (ii) और धारा 5(8) में संशोधन करने को भी अपनी सहमति दे दी है। इससे कॉलोनियों/क्षेत्रों का उचित और योजनाबद्ध तरीके से विकास सुनिश्चित होगा, जिससे आम जनता को पेश आ रही समस्याओं का समाधान होगा।

पंजाब वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन विधेयक) 2025 में संशोधन के लिए सहमति

कैबिनेट ने करदाताओं की सुविधा और करदाताओं द्वारा कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पंजाब वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन विधेयक) 2025 में संशोधन को भी अपनी सहमति दे दी। गौरतलब है कि वित्त अधिनियम, 2025 ने जीएसटी परिषद की सिफ़ारिश के अनुसार केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों में संशोधन किया है। पंजाब वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में भी इसी तरह के संशोधन किए जाने हैं।

मोहाली में विशेष एनआईए अदालत के गठन को हरी झंडी

कैबिनेट ने एनआईए मामलों की सुनवाई में देरी से बचने के लिए पंजाब के मोहाली के एसएएस नगर में एक विशेष विशेष अदालत के गठन को भी मंजूरी दे दी है। पंजाब के मोहाली के एसएएस नगर में एनआईए अधिनियम की धारा 22 के तहत मामलों की जाँच के लिए मोहाली में कार्यकारी विशेष अदालत के गठन हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर का एक पद सृजित किया जाएगा। एनआईए के अलावा, यह अदालत ईडी, सीबीआई और अन्य विशेष मामलों की सुनवाई भी करेगी।

धर्मसोत के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी की सिफारिश

मंत्रिमंडल ने पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता (बीएनएसएस 2023 की धारा 218) की धारा 197 (1) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 के तहत अभियोजन स्वीकृति की सिफारिश को भी मंजूरी दे दी, जैसा कि पीसी (संशोधन) अधिनियम 2018 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 द्वारा संशोधित किया गया है।

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